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कुकर्म के मामले में आरोपित दोषी करार

जागरण संवाददाता रोहतक एक छात्र के साथ कुकर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधी

By JagranEdited By: Published: Thu, 09 May 2019 06:44 PM (IST)Updated: Thu, 09 May 2019 06:44 PM (IST)
कुकर्म के मामले में आरोपित दोषी करार
कुकर्म के मामले में आरोपित दोषी करार

जागरण संवाददाता, रोहतक : एक छात्र के साथ कुकर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है, जिसे 14 मई को सजा सुनाई जाएगी।

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मामले के अनुसार, महम थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने दिसंबर 2017 में शिकायत दी कि उसका नौ वर्षीय बेटा चौथी क्लास में पढ़ता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह घर लौट रहा था। इसी बीच गांव का रहने वाला आरोपित सन्नी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ घर ले गया और आरोपित ने डरा-धमकाकर छात्र के साथ गलत काम किया और उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद धमकी दी कि यदि घर में जाकर कुछ बताया तो जान से मार देगा। पीड़ित घर पहुंचा और परिजनों को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है।

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