Move to Jagran APP

रात के समय लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंध : जिलाधीश

जागरण संवाददाता रोहतक जिलाधीश आरएस वर्मा ने विधानसभा चुनाव पूरे होने तक जिला रोहतक मे

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Sep 2019 06:23 PM (IST)Updated: Mon, 23 Sep 2019 06:23 PM (IST)
रात के समय लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंध : जिलाधीश
रात के समय लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंध : जिलाधीश

जागरण संवाददाता, रोहतक

loksabha election banner

जिलाधीश आरएस वर्मा ने विधानसभा चुनाव पूरे होने तक जिला रोहतक में धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। अब अनुमति बिना किसी भी वाहन या स्थान पर राजनीतिक दलों द्वारा लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक रहेगी। बिना परमिट के वाहन पर लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने पर पाबंदी रहेगी। राजनीतिक दल व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी रहेगी।

जिलाधीश वर्मा द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और उनके समर्थकों आदि द्वारा प्रचार के लिए लाऊड स्पीकार आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे रात्रि के समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रक, टैंपों, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल व रिक्शा आदि वाहनों का राजनीतिक दल किसी प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग करते हैं तो उस वाहन के नम्बरों की सूचना देनी होगी। चुनाव कार्यालय से अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उपायुक्त वर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया पालन करें।

नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

अगर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रचार-प्रसार करता पाया जाता है तो उस पर आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतदान प्रक्रिया शुरु होने के 48 घंटे पहले सभी राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार बंद करना होगा। किसी भी राजनैतिक दल, उनके प्रशंसक या किसी अन्य व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना किए जाने पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत दोषी मानते हुए संबंधित वाहन को उपकरणों सहित जब्त कर लिया जाएगा। दोषी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आदेशों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस व ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारियों को छूट दी गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.