48 घंटे पहले प्रचार पर रोक, सिर्फ डोर-टू-डोर प्रत्याशी ही कर सकेंगे जनसंपर्क
विधानसभा चुनाव के लिए 48 घंटे पहले रोक लग गई। अब कोई भी प्रत्याश्
जागरण संवाददाता, रोहतक
विधानसभा चुनाव के लिए 48 घंटे पहले रोक लग गई। अब कोई भी प्रत्याशी या फिर राजनीतिक पार्टियां जनसभाएं और रोड शो पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। प्रशासन की टीमें निगरानी के लिए तैनात कर दी गई हैं। प्रत्याशी सिर्फ डोर-टू-डोर जनसंपर्क ही कर सकेंगे। रविवार को पोलिग पार्टियां रवाना होंगी। जबकि सोमवार को सुबह सात बजे से मतदान होगा। 24 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से मतगणना होगी।
जिला मजिस्ट्रेट आरएस वर्मा ने अपराध प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी कर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले यानी शनिवार शाम पांच बजे से 21 अक्टूबर को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक अवैध रूप से पांच या अधिक लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। जनसभा करने और लाउड स्पीकर का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है। आदेशों में कहा गया है कि उक्त आदेश उपरोक्त समय अवधि में डोर-टू-डोर अभियान में लागू नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक को इन आदेशों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह पहचान-पत्र दिखाकर कर सकेंगे मतदान
यदि आपके पास मतदाता पहचान-पत्र नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मतदान के दौरान मतदाताओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेजों में (कोई भी एक) यदि कोई एक पहचान पत्र है तो मतदान कर सकेंगे। पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस से मतदान कर सकेंगे। इनके अलावा सरकारी संस्थानों या फिर निजी संस्थानों की तरफ से जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान-पत्रों से मत डाल सकेंगे। बैंक और पोस्ट आफिस की तरफ से जारी की जाने वाली फोटोयुक्त पास, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड से भी वोट डाल सकेंगे। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की तरफ से जारी किए जाने वाले स्मार्ट कार्ड, जोकि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए हों। ऐसे ही फोटोयुक्त पेंशन से संबंधित दस्तावेज, सांसद, विधायकों की तरफ से जारी होने वाले पहचान-पत्र के अलावा आधार कार्ड से भी मतदान कर सकेंगे।