Move to Jagran APP

डीसी, निगम कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस, कोर्ट में होना होगा पेश

जागरण संवाददाता रोहतक शहर में लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स और फ्लैक्स को लेक

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 01:47 AM (IST)Updated: Fri, 20 Sep 2019 06:45 AM (IST)
डीसी, निगम कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस, कोर्ट में होना होगा पेश
डीसी, निगम कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस, कोर्ट में होना होगा पेश

जागरण संवाददाता, रोहतक : शहर में लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स और फ्लैक्स को लेकर अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेएमआइसी विक्रांत की कोर्ट ने डीसी, नगर निगम कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ चंडीगढ़ को नोटिस जारी किया है। तीनों अधिकारियों को 20 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा।

loksabha election banner

मामले के अनुसार, अधिवक्ता करण सिंह की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें अधिवक्ता ने आरोप लगाया था कि शहर में राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगाए गए हैं, जिस पर कोई भी नियम पूरा नहीं किया जा रहा। सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग्स और फ्लैक्स नहीं लगाए जा सकते। जो कानून का उल्लंघन है। मंगलवार को जेएमआइसी की कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ चंडीगढ़ को रोहतक तहसीलदार के माध्यम से पेश होना होगा। जबकि डीसी आरएस वर्मा और नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा को खुद पेश होना होगा। अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में उन्होंने अधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिए नोटिस भी दिया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.