छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपितों की अग्रिम जमानत नामंजूर
जागरण संवाददाता रोहतक छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका पर बृहस्प
जागरण संवाददाता, रोहतक : छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने तीनों आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी। इसके कारण अब तीनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इससे पहले करोड़ों रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में एसबीआइ मैनेजर और डीएसपी विजिलेंस भी अपना पक्ष कोर्ट में रख चुके हैं।
जुलाई माह में विजिलेंस द्वारा प्रदेश में विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 26 करोड़ से अधिक का घोटाला उजागर किया गया था। घोटाले में रोहतक समेत सोनीपत व झज्जर के अधिकारियों की भी भूमिका रही थी। घोटाला सामने आने के बाद विजिलेंस द्वारा तीनों जिलों के जिला कल्याण अधिकारी, दो उप निदेशकों व हेडक्वार्टर के लेखा अनुभाग में तैनात अन्य कर्मचारियों की मिली भगत सामने आई थी। प्रकरण में उप निदेशक अनिल कुमार, सेवानिवृत्त अधिकारी राजेंद्र सिंह, सहायक बिलेंद्र सिंह के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद तीनों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता आरसी दलाल ने बताया कि तीनों अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है।