गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध
उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में कोविड -19 महामारी के नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू को तत्काल प्रभाव से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में कोविड -19 महामारी के नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू को तत्काल प्रभाव से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब राज्य में रात दस से सुबह पांच बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों को नहीं छोड़ेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर पैदल, वाहन से यात्रा करने नहीं जाएगा। किसी ने नियमों की अवहेलना की तो कार्रवाई की जाएगी। इनमें रहेगी छूट कानून और व्यवस्था, आपात स्थिति और नगरपालिका सेवाओं, कर्तव्यों के साथ काम करने वाले, जिनमें कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस र्मी, वर्दीधारी सैन्यकर्मी, सीएपीएफ, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार और सरकारी मशीनरी के कर्मियों को कोविड़-19 संबंधित कर्तव्यों (सभी पहचान पत्र के प्रस्तुत करने पर) छूट होगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण पर कोई अंकुश नहीं होगा। आवश्यक और गैर-आवश्यक सामानों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध नहीं होगा। सभी वाहनों, व्यक्तियों को बोनाफाइड ट्रांजिट (अंतर-राज्य/ इंट्रा-स्टेट) को पास करने की अनुमति दी जाएगी लेकिन केवल मूल और गंतव्य के बिदु के सत्यापन के बाद अनुमति होगी।
इसी प्रकार, अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान शामिल हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के औषधालय, फार्मासिस्ट (जनऔषधि केंद्र सहित) और चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएं, रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि खुले रहेंगे। सभी चिकित्साकर्मियों, नर्सों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के परिवहन की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आइटी, ई-कामर्स के माध्यम से खाद्य, चिकित्सा उपकरण आदि सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा और काल सेंटर, खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन, कटाई और बिजाई से संबंधित मशीनों, कृषि, बागवानी उपकरणों की अंतर-राज्य आवाजाही, एटीएम, और हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन या आइएसबीटी से जाने या लौटने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। पास के लिए सरल पोर्टल पर करें आवेदन सभी औद्योगिक इकाइयों या उद्यमियों को अनिवार्य रूप से कर्मचारियों के लिए अपेक्षित पास प्राप्त करना होगा। इसके लिए सरल पोर्टल (द्धह्लह्लश्चह्य//ह्यड्डह्मड्डद्यद्धड्डह्मड्ड4ड्डठ्ठड्ड.द्दश्र1.द्बठ्ठ) पर जाकर आवेदन करना होगा। अधिकारियों के लिए निर्देश अधिकारियों को ध्यान देना होगा कि ये प्रतिबंध मूल रूप से लोगों के आवागमन से संबंधित हैं। आवश्यक वस्तुओं के लिए नहीं है। इन रोकथाम उपायों को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अपने संबंधित स्थानीय न्यायालयों में कार्यकारी कमांडरों के रूप में कार्यकारी मजिस्ट्रेट को तैनात करेंगे। इंसिडेंट कमांडर इन उपायों के समग्र कार्यान्वयन के लिए अपने क्षेत्राधिकार में जिम्मेदार होंगे। अन्य सभी लाइन विभाग के अधिकारी ऐसे इंसिडेंट कमांडर के निर्देशों के तहत काम करेंगे। इंसिडेंट कमांडर आवश्यक आवागमन के लिए पास जारी करेंगे। उल्लंघन करने पर होगी सख्ती इन रोकथाम के उपायों का उल्लंघन करने बाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों और आइपीसी की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।