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अदालत के आदेश के बाद भी नहीं दी एसएलसी

कोर्ट के आदेश के बाद भी एक छात्र को निजी स्कूल द्वारा एसएलसी नहीं देने का आरोप लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 06:50 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 06:50 PM (IST)
अदालत के आदेश के बाद भी नहीं दी एसएलसी
अदालत के आदेश के बाद भी नहीं दी एसएलसी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : कोर्ट के आदेश के बाद भी एक छात्र को निजी स्कूल द्वारा स्कूल लिविग सर्टिफिकेट (एसएलसी) नहीं देने का मामला अब उपायुक्त के समक्ष पहुंचा है। छात्र की मां ने उपायुक्त के समक्ष गुहार लगाई है कि ऐसा करके उसके बेटे का दूसरे स्कूल में प्रवेश रोका जा रहा है तथा जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। दूसरे स्कूल में प्रवेश की अंतिम तिथि में दो दिन शेष है, जिससे छात्र का भविष्य अधर में लटका है।

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गांव जखाला डरोली की ढाणी निवासी नीलम ने उपायुक्त को दी शिकायत में बताया है कि उनका बेटा गुडियानी स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा नौंवी में पढ़ता था। इस बार वह अपने बेटे का दाखिला दूसरे स्कूल में करा रहे हैं। उन्होंने गुडियानी स्थित निजी स्कूल में एसएलसी देने के लिए आवेदन किया था लेकिन स्कूल द्वारा उन्हें एसएलसी नहीं दी गई। जिसके चलते छात्र के अभिभावकों ने अपने अधिवक्ता एडवोकेट दिनेश राव के जरिए अदालत में याचिका दायर की थी। सिविल जज जूनियर डिविजन अनुराधा की अदालत ने 19 अक्टूबर को स्कूल को छात्र की एसएलसी जारी करने के आदेश दिए थे। आरोप है कि अदालत के आदेश के बाद भी स्कूल द्वारा एसएलसी नहीं दी जा रही है। स्कूल के रवैये के कारण दीपांशु की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। दूसरे स्कूल में प्रवेश की अंतिम तिथि भी नजदीक है। छात्र ने उपायुक्त ने उनकी एसएलसी दिलाकर दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलवाने की गुहार लगाई है।


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