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कार लूट के दोषी को सात साल कैद

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: यहां के हुडा बाईपास स्थित राव अभय ¨सह चौक पर करीब ढाई वर्ष पूर्व चार युवकों के साथ हुई एक कार लूट के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत ने सात साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Aug 2018 07:15 PM (IST)Updated: Thu, 30 Aug 2018 07:15 PM (IST)
कार लूट के दोषी को सात साल कैद
कार लूट के दोषी को सात साल कैद

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : हुडा बाईपास स्थित राव अभय ¨सह चौक पर करीब ढाई वर्ष पूर्व चार युवकों के साथ हुई एक कार लूट के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत ने सात साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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जिला अलवर के गांव कान्हावास माजरा गांव निवासी पंकज 16 जनवरी 2016 को अपने तीन अन्य साथियों के साथ रामगढ़ भगवानपुर में अपनी बहन के घर पर आए थे। रात को करीब आठ बजे वे कार से वापस घर लौट रहे थे। हुडा बाईपास पर राव अभय ¨सह चौक के निकट पहुंचने के बाद पंकज ने पानी की बोतल लेने के लिए कार रोक दी थी। चारों कार से उतरकर दुकान की तरफ चलने लगे तो इसी दौरान दोषी युवक विनयपाल हाथ में पिस्तौल लेकर पहुंचा। बदमाश ने युवकों को पिस्तौल दिखाई और उनकी कार लेकर फरार हो गया। शहर थाना पुलिस ने पंकज की शिकायत पर बदमाश के खिलाफ लूट व आ‌र्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने लूट की वारदात में जिला झज्जर के गांव उखलचाना निवासी विनयपाल को गिरफ्तार किया। साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत ने विनयपाल को कार लूट का दोषी करार देते हुए सात साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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