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रेवाड़ी : बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषी को मिली बीस साल की कैद

जिला के एक गांव में साढ़े छह वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषी दुकानदार को मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने बीस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Tue, 23 Feb 2021 07:45 PM (IST)Updated: Tue, 23 Feb 2021 07:45 PM (IST)
रेवाड़ी : बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषी को मिली बीस साल की कैद
एएसजे कुलदीप सिंह की अदालत ने सुनाई सजा।

रेवाड़ी, केके यादव। करीब डेढ़ वर्ष पहले जिला के एक गांव में साढ़े छह वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषी दुकानदार को मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने बीस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपित व्यक्ति बच्ची के ही गांव का रहने वाला है। अदालत ने अपने निर्णय में जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।

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महिला थाना पुलिस ने की थी मामले की जांच

जिला के एक गांव निवासी महिला ने महिला थाने में अपनी बच्ची यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में महिला ने कहा था कि सात सितंबर, 2019 की शाम को करीब सात बजे उसकी साढ़े छह वर्षीय बच्ची गांव में स्थित एक दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। इसी दौरान दुकानदार ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया तथा किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर स्वजन को बच्ची से दुष्कर्म होने के बारे में पता लगा था। बच्ची की मां की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पोकसो एक्ट व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था।

महिला थाना पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने 19 फरवरी को आरोपित व्यक्ति को दोषी करार दिया तथा मंगलवार को दोषी को बीस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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