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Haryana News: पांच माह में ही नई कार में लगा जंग, वापस करनी होगी पूरी राशि

आयोग ने संबंधित एजेंसी व कंपनी को उपभोक्ता को कार की पूरी कीमत 18 लाख 18 हजार 621 रुपये वापस लौटाने और याचिका दायर करने के समय से अब तक नौ प्रतिशत ब्याज देने के आदेश दिए है।

By Mohd FaisalEdited By: Published: Mon, 19 Sep 2022 04:31 PM (IST)Updated: Mon, 19 Sep 2022 04:31 PM (IST)
Haryana News: पांच माह में ही नई कार में लगा जंग, वापस करनी होगी पूरी राशि
पांच माह में ही नई कार में लगा जंग (फाइल फोटो)

रेवाड़ी, जागरण संवाददाता। कोसली उपमंडल के गांव गढ़ी के रहने वाले एक युवक द्वारा खरीदी गई नई एसयूवी कार में पांच माह में जंग लगना शुरू हो गया। युवक ने कई बार वाहन एजेंसी को शिकायत की, लेकिन बार-बार मरम्मत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने संबंधित वाहन एजेंसी को ब्याज सहित कार की पूरी रकम वापस करने, मुआवजा व वाद खर्च के आदेश दिए है।

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गांव गढ़ी का रहने वाला है कृष्ण कुमार

गांव गढ़ी के रहने वाले कृष्ण कुमार ने जनवरी-2020 में 18 लाख 18 हजार 621 रुपये में एक एसयूवी कार खरीदी थी। कार पर वर्ष-2023 तक इंश्योरेंस कराया गया था और एजेंसी की ओर से दो साल की वारंटी भी दी गई थी। मई-2020 में ही कार में जंग लगना शुरू हो गया। कृष्ण कुमार ने इसकी शिकायत एजेंसी को दी।

एजेंसी ने क्या कहा

एजेंसी ने बताया कि लाकडाउन के कारण वर्कशाप बंद है। लाकडाउन के बाद उनकी शिकायत को दूर किया जाएगा। समय के साथ कार में जंग की समस्या बढ़ती चली गई। वर्ष 2021 के जुलाई व अगस्त माह में एजेंसी द्वारा कार को पेंट किया गया, लेकिन फिर से इंजन, चेसिस, साइड डोर, वेंडर व अन्य कई जगहों पर फिर से जंग लगना शुरू हो गया।

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कृष्ण कुमार ने एजेंसी पर लगाया आरोप

कृष्ण कुमार ने एजेंसी पर आरोप लगाया कि उन्हें पुरानी कार बेच दी गई। कृष्ण कुमार ने कार एजेंसी व कंपनी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष याचिका दायर की गई। आयोग द्वारा नारनौल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के एक्सपर्ट द्वारा कार का निरीक्षण कराया गया।

उपभोक्ता को लौटाने होंगे रूपये

एक्सपर्ट की रिपोर्ट व अन्य पहलुओं पर गौर करने के बाद आयोग ने संबंधित एजेंसी व कंपनी को उपभोक्ता को कार की पूरी कीमत 18 लाख 18 हजार 621 रुपये वापस लौटाने और याचिका दायर करने के समय से अब तक नौ प्रतिशत ब्याज देने के आदेश दिए है। इस राशि का तीस दिन के अंदर भुगतान करना होगा।आयोग ने उपभोक्ता को 50 हजार रुपये का मुआवजा व 11 हजार रुपये वाद खर्च देने के आदेश भी दिए है।

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