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हत्या के प्रयास में आलू गैंग के 9 सदस्यों को पांच साल कैद

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: करीब ढाई वर्ष पूर्व यहां के बीएमजी मॉल के सामने एक युवक को गोली मार कर जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने 9 आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 9 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 03 Jan 2019 05:37 PM (IST)Updated: Thu, 03 Jan 2019 05:37 PM (IST)
हत्या के प्रयास में आलू गैंग के 9 सदस्यों को पांच साल कैद
हत्या के प्रयास में आलू गैंग के 9 सदस्यों को पांच साल कैद

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी:

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करीब ढाई वर्ष पूर्व बीएमजी मॉल के सामने एक युवक को गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने 9 आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 9 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शहर के मोहल्ला गुर्जरवाड़ा का रहने वाला राहुल 22 जुलाई 2016 की दोपहर बीएमजी मॉल से आ रहा था। सरकुलर रोड पर करीब एक दर्जन युवकों ने उसे रोककर गोलियां चला दीं। दो गोलियां लगने से राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बाद भी हमलावरों ने उसके साथ डंडों से मारपीट की थी। भीड़ बढ़ती देख हमलावर मौके से फरार हो गए थे। घायल युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। पुलिस ने 23 जुलाई को इस मामले में आलू गैंग के सदस्य धारूहेड़ा चुंगी निवासी विशाल उर्फ पोंगा, पुनीत उर्फ धारे, आकाश उर्फ बूडला, साहिल उर्फ सुशील, प्रवीण उर्फ मियां व नवीन उर्फ बादशाह, संघी का बास निवासी कर्मबीर उर्फ गौरी, डूंगरवास निवासी रोहित उर्फ देवा, महाबीर नगर निवासी राकेश उर्फ राका के खिलाफ मारपीट, हत्या के प्रयास व आ‌र्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने सभी आरोपितों को दोषी करार देते हुए बुधवार को पांच साल की कैद व 9 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा की भी प्रावधान किया है।


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