हत्या के प्रयास के आरोपित को छह साल की कैद
गांव निखरी में एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या का प्रयास करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए छह साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: गांव निखरी में एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या का प्रयास करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए छह साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
पुलिस ने बताया कि गुजरात के जिला हिम्मतनगर के गांव खेड़ा ब्रह्मा निवासी विजय ने शिकायत में कहा था कि गांव निखरी स्थित ओम पारिकास्ट रेडीमेड बाउंड्री वाल बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। उनके पिता नात्था इस फैक्ट्री में ठेकेदार हैं। आठ नवंबर 2018 की दोपहर को यहां काम करने वाले जयपुर निवासी खलील और मध्यप्रदेश के सिहोर निवासी महेश का झगड़ा हो गया था। महेश ने अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से खलील पर हमला कर दिया था। हमले में खलील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विजय ने खलील को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था।
धारूहेड़ा थाना पुलिस ने नौ नवंबर 2018 को आरोपित महेश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने आरोपित महेश को दोषी करार दिया था। अदालत ने शुक्रवार को दोषी महेश को छह साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।