Move to Jagran APP

रंगदारी व हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व गांव माजरा में सोनीपत निवासी रेलवे के ठेकेदार की रंगदारी न देने पर गोली मार कर हत्या करने के दो आरोपितों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र ¨सह नरवाल की अदालत ने दोषी करार दिया है..

By JagranEdited By: Published: Thu, 01 Nov 2018 02:24 PM (IST)Updated: Thu, 01 Nov 2018 02:24 PM (IST)
रंगदारी व हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
रंगदारी व हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व गांव माजरा में सोनीपत निवासी रेलवे के ठेकेदार की रंगदारी न देने पर गोली मार कर हत्या करने के दो आरोपितों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र ¨सह नरवाल की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दो आरोपितों को बरी कर दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को हत्या के मामले में आजीवन करावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अलग-अलग धाराओं में दोषियों पर कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

loksabha election banner

फरवरी 2015 में हुई थी हत्या

सोनीपत के गांव सोहटी निवासी विकास ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए मिट्टी डालने का ठेका लिया हुआ था। वह गांव माजरा में किराए के कमरे में रह रहे थे। 23 फरवरी 2015 की रात में गांव माजरा निवासी जोरावर उर्फ हबडिया तथा कुंडल निवासी नीरज अपने साथियों के साथ विकास के कमरे पर पहुंच गया था। बदमाशों ने विकास से रंगदारी मांगी, परंतु विकास ने पैसे देने से इंकार कर दिया था। रंगदारी देने से इंकार करने पर जोरावर ने पिस्तौल से विकास को गोली मार दी थी। जिससे विकास की मौत हो गई थी। पुलिस ने विकास के चाचा सुरेंद्र की शिकायत पर हत्या व रंगदारी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस से भी हुई थी मुठभेड़

वारदात के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी थी। रात को पुलिस ने हमलावरों को गांव माजरा में घेर लिया था, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग कर दी थी। फाय¨रग में पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने घेराबंदी कर इस मामले में आरोपित जोरावर उर्फ हबड़िया, नीरज उर्फ निरिया, विपिन व प्रदीप उर्फ बिलिया को गिरफ्तार किया था। पुलिस पर हमला करने के मामले में भी खोल थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।

जांच के बाद खोल थाना पुलिस ने जोरावर, विपिन, नीरज व प्रदीप के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। इस पूरे मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र ¨सह नरवाल की अदालत ने सभी गवाहों के बयान दर्ज करने व पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर माजरा निवासी जोरावर उर्फ हबडिया व कुंडल निवासी नीरज उर्फ निरिया को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.