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पीईबी के पूर्व प्रशासक व पूर्व ¨प्रसिपल पर एफआइआर दर्ज

पब्लिक एजुकेशन बोर्ड में घमासान खत्म नहीं हो रहा है। उच्च न्यायालय के आदेशों पर पीईबी के पूर्व प्रशासक डॉ. एलएन शर्मा व केएलपी कॉलेज के पूर्व ¨प्रसिपल अशोक कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। एडहॉक गवर्निंग बॉडी के प्रधान ने दोनों पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने बगैर किसी अधिकार के केएलपी कॉलेज के खाते से 1 लाख 92 हजार रुपये अपने निजी खर्च के लिए निकाल लिए। डीएसपी कोसली की जांच व न्यायवादी से कानूनी राय लेने के पश्चात दोनों के खिलाफ शहर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Nov 2018 06:30 PM (IST)Updated: Wed, 28 Nov 2018 06:30 PM (IST)
पीईबी के पूर्व प्रशासक व पूर्व ¨प्रसिपल पर एफआइआर दर्ज
पीईबी के पूर्व प्रशासक व पूर्व ¨प्रसिपल पर एफआइआर दर्ज

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : पब्लिक एजुकेशन बोर्ड में घमासान खत्म नहीं हो रहा है। उच्च न्यायालय के आदेशों पर पीईबी के पूर्व प्रशासक डॉ. एलएन शर्मा व केएलपी कॉलेज के पूर्व ¨प्रसिपल अशोक कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। एडहॉक गवर्निंग बॉडी के प्रधान ने दोनों पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने बगैर किसी अधिकार के केएलपी कॉलेज के खाते से 1 लाख 92 हजार रुपये अपने निजी खर्च के लिए निकाल लिए। डीएसपी कोसली की जांच व न्यायवादी से कानूनी राय लेने के पश्चात दोनों के खिलाफ शहर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

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पब्लिक एजुकेशन बोर्ड के आधीन शहर की चार प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं काम करती है। इन चारों संस्थाओं का संचालन पीईबी द्वारा ही किया जाता है लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते पीईबी के चुनाव जनवरी 2017 से हो नहीं पा रहे हैं। जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी ने मार्च 2017 में कोलाजियम सदस्यों की सूची को दुरुस्त करने व चुनाव संबंधी कुछ अन्य जिम्मेदारियों को लेकर डॉ. एलएन शर्मा को पीईबी का प्रशासक नियुक्त किया था। शिकायत के अनुसार डॉ. एलएन शर्मा का कार्यकाल 2 जून 2017 तक था, लेकिन वे इसके बाद भी गैर कानूनी तरीके से प्रशासक बनकर काम करते रहे तथा पीईबी व केएलपी कॉलेज के बैंक खातों का इस्तेमाल करते रहे। यह हालात तब भी रहे जब 6 जुलाई 2017 को एसडीएम रेवाड़ी को 1 साल के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय द्वारा केएलपी कॉलेज के लिए एडहॉक गवर्निंग बॉडी का गठन कर दिया गया तथा पूर्णचंद भट्ठेवाला को प्रधान नियुक्त किया गया। एडहॉक कमेटी व प्रशासक डॉ. एलएन शर्मा के बीच इस दौरान कई बार कॉलेज चलाने को लेकर विवाद भी हुआ। प्रशासक डॉ. एलएन शर्मा ने कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी जब चार्ज नहीं छोड़ा तो एडहॉक कमेटी के प्रधान पूर्णचंद भट्ठेवाला ने इस बाबत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। दायर की गई याचिका में बताया गया कि डॉ. एलएन शर्मा ने अगस्त 2017 में केएलपी कॉलेज के खाते से 1 लाख 92 हजार रुपये की निकासी तत्कालीन ¨प्रसिपल अशोक कुमार से मिलकर की, जो की पूरी तरह से गैर कानूनी थी।

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बतौर प्रशासक डॉ. एलएन शर्मा को तीन महीने की नियुक्ति दी गई थी तथा उनका काम पीईबी की मतदाता सूची को दुरुस्त करना था, लेकिन वे प्रशासक रहने की अपनी अवधि समाप्त होने के बावजूद जमे रहे तथा केएलपी व पीईबी के खातों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। एडहॉक कमेटी ने पहले पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश पर ही यह मामला दर्ज किया गया है।

-पूर्णचंद भट्ठेवाला, प्रधान एडहॉक गवर्निंग बॉडी।


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