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बिना गाइडलाइन न खोले होटल, मॉल व मंदिर, होगी कार्रवाई

जिले में अनलॉक वन लागू होने के बाद बाजार खोल दिए गए है। लेकिन मंदिर मस्जिद व मॉल खोलने के लिए अभी गाइडलाइन का इंतजार करना होगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 07:26 PM (IST)Updated: Sat, 06 Jun 2020 07:26 PM (IST)
बिना गाइडलाइन न खोले होटल, मॉल व मंदिर, होगी कार्रवाई
बिना गाइडलाइन न खोले होटल, मॉल व मंदिर, होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : जिले में अनलॉक वन लागू होने के बाद बाजार खोल दिए गए है। जिलाधीश द्वारा बाजार खोलने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। अनलॉक वन के तहत जल्द ही जिले में मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट व मॉल खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की जाएगी। गाइडलाइन जारी होने के बाद ही मंदिर, होटल व रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी जाएगी। अपनी मर्जी से होटल व मंदिर खोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। यहां बता देना जरूरी है कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा 8 जून से मंदिर, मॉल व रेस्टोरेंट आदि खोले जाने की गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, लेकिन जिला स्तर पर अभी ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बिना उपायुक्त की गाइडलाइन के भी कुछ लोग सोमवार को अपने रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल व मॉल आदि खोल सकते हैं इसलिए उपायुक्त की तरफ से उन्हें बिना गाइडलाइन जारी हुए इन्हें नहीं खोलने का स्पष्ट आदेश दिया है।

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लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही जिला में मंदिर व शॉपिग मॉल बंद पड़े हुए है। अभी तक इन्हें खोलने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। अनलॉक-वन लागू करने के साथ ही बाजार को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। दुकानों के लिए सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया है। जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने कहा कि जिले में रेस्टोरेंटस, शॉपिग मॉल्स, होटल हॉस्पिलिटी सर्विसेज व धार्मिक स्थल खोलने के लिए सरकार द्वारा जारी होने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की जाएगी।

जिलाधीश ने कहा कि प्रशासन की ओर से कोरोना के संक्रमण की रोकथाम व फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जनहित में आवश्यक शर्तें व दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा उन्हीं के आधार पर धार्मिक व पूजा स्थल, रेस्टोरेंटस, शॉपिग मॉल्स, होटल हॉस्पिलिटी सर्विसेज आदि खोले जाने की छूट मिलेगी। जिलाधीश ने कहा कि एडवाइजरी जारी होने से पहले आठ जून को अपनी मर्जी से रेस्टोरेंटस, शॉपिग मॉल्स और होटल खोलने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।


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