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    हरियाणा में 21 गंभीर बीमारियों को दिव्यांग पेंशन में किया गया शामिल, डीसी ने पात्रों से की आवेदन की अपील

    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना का विस्तार करते हुए 21 गंभीर बीमारियों को शामिल किया है। डीसी ने पात्र लोगों से योजना के तहत आवेदन करने का आग्रह ...और पढ़ें

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    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र नागरिकों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। डीसी अभिषेक मीणा ने इन बीमारियों से पीड़ित लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया।

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    सालाना आमदनी 3 लाख से अधिक न हो

    डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह हरियाणा का स्थाई निवासी एवं आवेदन करते समय तीन वर्ष से हरियाणा में रह रहा हो। उन्होंने बताया कि आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    21 बीमारियां दिव्यांग पेंशन में शामिल

    सरकार द्वारा बीते तीन मार्च को दिव्यांग पेंशन के लिए 21 बीमारियों को शामिल किया था। इसमें चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशीय दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाणी और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, आटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्कलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, बहु दिव्यागता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित एवं बौना आदि विकार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन बीमारियों से संबंधित पात्र व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है।

    सिविल सर्जन कार्यालय से लें दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र

    डीसी ने बताया कि दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से 60 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। इस दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाकर दिव्यांग पेंशन बनवाई जा सकती है।

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