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चार साल की मासूम से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी

चार साल की बालिका की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो संख्या एक अजय शर्मा ने आरोपित राजकुमार उर्फ धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। आरोपित ने बालिका को टॉफी देने के बहाने एक खंडहर में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था। मामला अलवर जिले के बहरोड़ क्षेत्र का है। एक फरवरी 2015 को चार साल की बालिका गांव में खेल रही थी। गांव में चुनाव का माहौल था इसलिए चहल पहल ज्यादा थी। इसी दौरान आरोपित राजकुमार उर्फ धर्मेंद्र बालिका को टॉफी दिलाने के बहाने पास के ही एक खंडहर में ले गया और बच्ची के साथ बलात्कार किया। इसके बाद बालिका के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद राजकुमार को गिरफ्तार

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Jun 2019 07:09 PM (IST)Updated: Sat, 15 Jun 2019 06:39 AM (IST)
चार साल की मासूम से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी
चार साल की मासूम से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी

जागरण संवाददाता, अलवर : चार साल की बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो संख्या एक अजय शर्मा ने आरोपित राजकुमार उर्फ धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। आरोपित ने बालिका को टॉफी देने के बहाने एक खंडहर में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था।

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मामला अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र का है। एक फरवरी 2015 को चार साल की बालिका गांव में खेल रही थी। गांव में चुनाव का माहौल था इसलिए चहल पहल ज्यादा थी। इसी दौरान आरोपित राजकुमार उर्फ धर्मेंद्र बालिका को टॉफी दिलाने के बहाने पास के ही एक खंडहर में ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बालिका के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया था और न्यायालय में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने सभी गवाहों को सुनने व तथ्यों की जांच के बाद बुधवार को राजकुमार को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा से दंडित किया है। धारा 302 में फांसी की सजा सुनाई गई है वहीं धारा 376 में आजीवन कारावास और धारा 363 व 366 में 7 साल की सजा सुनाई गई है।


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