संपत्तिकर में 31 तक मिलेगी छूट
नगर परिषद रेवाड़ी क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की संपत्तियों प्लाट मकान दुकान फ्लैट वाणिज्यिक संस्थान प्राइवेट स्कूल तथा प्राइवेट अस्पताल इत्यादि का वर्ष 2019-20 का कर जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है। इस छूट का लाभ 31 जुलाई तक संपत्तिकर जमा करवाने वाले संपत्तिधारकों को दिया जाएगा। नगरपरिषद रेवाड़ी के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों के वर्ष 2019-20 के बिल का वितरण करवाया जा रहा है। नगर परिषद रेवाड़ी क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की संपत्तियों प्लाट मकान दुकान फ्लैट वाणिज्यिक संस्थान प्राइवेट स्कूल तथा प्राइवेट अस्पताल इत्यादि का वर्ष 2019-20 का कर जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : नगर परिषद क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की संपत्तियों प्लॉट, मकान, दुकान, फ्लैट, वाणिज्यिक संस्थान, प्राइवेट स्कूल तथा प्राइवेट अस्पताल इत्यादि का वर्ष 2019-20 का कर जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है। इस छूट का लाभ 31 जुलाई तक संपत्तिकर जमा करवाने वाले संपत्तिधारकों को दिया जाएगा। नगरपरिषद रेवाड़ी के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों के वर्ष 2019-20 के बिल का वितरण करवाया जा रहा है।