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सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थानों से हटाए पोस्टर व होर्डिंग

विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता का किसी भी हालत में उल्लंघन न होने देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Sep 2019 04:47 PM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 06:37 AM (IST)
सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थानों से हटाए पोस्टर व होर्डिंग
सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थानों से हटाए पोस्टर व होर्डिंग

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता कस पालन सुनिश्चित कराना अधिकारियों के लिए आवश्यक हो गया है। आचार संहिता के लागू होते ही सबसे पहले तमाम सरकारी भवनों पर लगे हुए होर्डिंग व बैनर उतारने का सिलसिला तेज हो गया है। रविवार को छुट्टी के बावजूद जिला प्रशासन के अधिकारी यह सुनिश्चित करने में जुटे रहे कि कहीं किसी सरकारी भवन पर सरकार की योजनाओं को प्रचारित करने वाला होर्डिंग या बैनर लगा न रह जाए। सचिवालय व अन्य स्थानों से हटाए होर्डिंग

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निर्वाचन आयोग की तरफ से शनिवार को प्रदेश में चुनावों की घोषणा की गई थी। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लागू हो जाने पर 24 घंटे के दौरान ही सरकारी भवनों पर से होर्डिंग, बैनर व सरकार का प्रचार प्रसार करने वाली सामग्री को हटाना आवश्यक रहता है। जिला प्रशासन के पास रविवार दोपहर 12 बजे तक का समय था। शनिवार से ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया था। रविवार को भी सुबह से ही कर्मचारी जिला सचिवालय के साथ ही लोकनिर्माण विश्रामगृह, ई-दिशा केंद्र व अन्य स्थानों से होर्डिंग व बैनर आदि हटाने में जुटे रहे। नगर परिषद की टीम भी इस काम में जुटी रही। हाइवे पर से भी हटाए होर्डिंग

धारूहेड़ा नगर पालिका के कर्मचारियों ने दिल्ली-जयपुर हाईवे व धारूहेड़ा क्षेत्र से भी होर्डिंग व बैनर हटाए। रविवार को नपा सचिव विनय कुमार, एमई अनिल कुमार, जेई नवल किशोर, मनीष सैनी के साथ बास रोड पर पहुंचे तथा जेसीबी व कर्मचारियों की सहायता से खंभों पर लगे होर्डिंगों को हटाया गया। बास रोड पर होर्डिंग हटाने के बाद टीम मुख्य बाजार पहुंची तथा वहां पर भी होर्डिंग हटाए। टीम की ओर से वीडियो रिकार्डिंग भी करवाई गई ताकि दोबारा अगर कोई यहां होर्डिंग लगाए तो कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। सरकारी भवनों से होर्डिंग बैनर हटा दिए गए हैं तथा 72 घंटों के अंदर बगैर अनुमति के लगे हुए निजी संस्थानों से भी होर्डिंग बैनर हटा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त चेतावनी दी गई है कि कोई भी बगैर अनुमति के होर्डिंग, बैनर व पोस्टर आदि लगाकर शहर को गंदा करने का काम न करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

-यशेंद्र सिंह, उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी।


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