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60 प्रतिशत दिव्यांग ले सकते हैं पेंशन लाभ

प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन की पात्रता में संशोधन किया गया है। दिव्यांग पेंशन का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिव्यांगता 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। उपायुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि सरकार दिव्यांग वर्ग को सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Jul 2018 05:26 PM (IST)Updated: Tue, 03 Jul 2018 05:26 PM (IST)
60 प्रतिशत दिव्यांग ले सकते हैं पेंशन लाभ
60 प्रतिशत दिव्यांग ले सकते हैं पेंशन लाभ

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन की पात्रता में संशोधन किया गया है। दिव्यांग पेंशन का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिव्यांगता 70 से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। उपायुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि सरकार दिव्यांग वर्ग को सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है। साथ ही उन्हें समान अवसर व सुरक्षा के अधिकार प्रदान करने तथा संपूर्ण भागीदारी के लिए प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए अब 60 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनवाकर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि सभी प्रकार की पेंशन जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, लाडली पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता व 18 साल से कम आयु वर्ग के स्कूल ना जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों की पेंशन आदि के आवेदन पत्र अब अटल नागरिक सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं।

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------- 27 को आयोग सुनेगा शिकायतें

जासं, रेवाड़ी: हरियाणा मानव अधिकार आयोग द्वारा आगामी 27 जुलाई को झज्जर के न्यायिक परिसर (एडीआर)में लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। लोगों की शिकायतें सुनने के लिए मानव अधिकार आयोग द्वारा विशेष कैंप कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है। आयोग द्वारा जिला झज्जर, रेवाडी, रोहतक व भिवानी के लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा।


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