नाबालिग को अगवा करने के दोषी को पांच साल कैद
बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान ने नाबालिग को अगवा करने, शादी के लिए दबाव बनाने के दोषी सुनील को 363 आइपीसी में 3 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना और 366 आइपीसी में 5 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना सुना दिया।
जागरण संवाददाता, पानीपत : बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान ने नाबालिग को अगवा करने, शादी के लिए दबाव बनाने के दोषी सुनील को 363 आइपीसी में 3 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना और 366 आइपीसी में 5 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना सुना दिया। जुर्माना नहीं देने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। बता दें कि वारदात जुलाई 2016 में इसराना ब्लॉक के कारद गांव की है। दोषी युवक जिला सोनीपत के गांव खानपुर कलां का निवासी बताया गया है।
लड़की के पिता ने 18 जुलाई 2016 को सिटी थाना में दी शिकायत में बताया था कि वारदात वाले दिन जब वह दोपहर करीब 1 बजे घर लौटा तो छोटी बेटी लापता थी, जिसका कोई अता-पता नहीं चला। शिकायत में पीड़िता के पिता ने सोनीपत के गांव खानपुरकलां निवासी सुनील पर संदेह जताया गया। शिकायत मिलने के दो दिन बाद ही पुलिस ने लड़की को इसराना के पास बस से बरामद कर अगले दिन आरोपित सुनील को भी उसके गांव से दबोच लिया था।