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साल भर में खाद बीज और कीटनाशक के लिए 357 सैंपल

125 में से एक धान और एक ज्वार का सैंपल फेल 111 कीटनाशक का परिणाम 14 फेल 110 में से खाद के 4 सैंपल फेल 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया 2017 के फेल सैंपलों पर 500 सौ ने लाइसेंस के बाद दुकान खोल रखी हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Jan 2020 07:20 AM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2020 07:20 AM (IST)
साल भर में खाद बीज और कीटनाशक के लिए 357 सैंपल
साल भर में खाद बीज और कीटनाशक के लिए 357 सैंपल

जागरण संवाददाता, पानीपत

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कृषि और किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019 में खाद, बीज और कीटनाशक के 357 सैंपल लिए। इनमें से हरियाणा बीज विकास निगम के सेंटर से लिए धान की 1121 किस्म सहित 20 सैंपल फेल हुए। 2017 में लिए कीटनाशक (तनाछेदक की रोकथाम में प्रयोग) के फेल हुए सैंपल मामले में सीजेएम कोर्ट ने निर्माता कंपनी और डीलर पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। समय समय पर लिए जाते है सैंपल

शिकायत मिलने या रूटीन में विभाग की तरफ से समय समय पर गुण नियंत्रक निरीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा उक्त चीजों के सैंपल लिए जाते है। सैंपल को करनाल के अलावा रोहतक, हिसार, सिरसा या फरीदाबाद स्थित सीआइएल लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। लैब से सैंपल फेल होने पर विभागीय उच्च अधिकारियों से परमिशन के बाद संबंधित कंपनी और डीलर के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया जाता है। इसमें जुर्माने के साथ सजा तक का प्रावधान है। ये सैंपल हुए फेल

बीज

125 सैंपल पूरे साल में फेल हुए।

इनमें हरियाणा बीज विकास निगम के धान के अलावा सौंदापुर स्थित न्यू पिलखन खाद भंडार से लिया ज्वार का बीज फेल हुआ कीटनाशक

122 सैंपल लिए गए

विभाग की तरफ से कीटनाशक के 122 सैंपल लिए गए। इसमें 14 सैंपल फेल हुए। सभी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर है। खाद

110 सैंपल लिए गए। इनमें से 4 सैंपल फेल हुए। दो सैंपल की निर्माता कंपनी और डीलर पर जहां जुर्माना लगाया गया। दो पर कार्रवाई जारी है। अब तक ये हुई कार्रवाई

कंपनी और डीलर पर लगाया जुर्माना कृषि और किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. वीरेंद्र देव आर्य ने बताया कि 24 जून 2017 को गुण नियंत्रक निरीक्षक सतबीर सिंह ने बापौली संजय पार्क के पास शॉपिग कांप्लेक्स स्थित न्यू शिव खाद भंडार से कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड कीटनाशक का सैंपल लिया था। जो मोडेस्टो क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड जींद रोड करनाल ने बनाया था। सैंपल फेल होने पर सीजेएम कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए डीलर और निर्माता कंपनी पर 20-20 हजार जुर्माना लगाया है।


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