वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ आज, ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भुगत सकेंगे
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मी चालान काटेगा उसी समय वाहन चालक का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी लेगा। वर्चुअल कोर्ट से एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से समन भेजा जाएगा।
जागरण संवाददाता, पानीपत: जिला अदालतों का बोझ कम करने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार फरीदाबाद स्थित कोर्ट कॉम्पलेक्स में वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कर रही है। इसका शुभारंभ आज होगा। मोटर व्हीकल एक्ट संबंधी ट्रैफिक चालान, सीआरपीसी की धारा 206 के तहत हल्के अपराध के केस ही वर्चुअल कोर्ट में चलेंगे।
ये होगा फायदा
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम मनोज कुमार राणा ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मी चालान काटेगा, उसी समय वाहन चालक का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी लेगा। वर्चुअल कोर्ट से एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से समन भेजा जाएगा, चालान की राशि बता दी जाएगी। समन पर एक नंबर होगा, उसे से वेबसाइट श्चड्ड4.द्गष्श्रह्वह्मह्लह्य.द्दश्र1.द्बठ्ठ पर लॉगइन कर चालान की राशि जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन चालान राशि जमा नहीं करने पर केस नियमित कोर्ट में ही चलेगा। ऑनलाइन चालान राशि जमा करते ही केस खत्म हो जाएगा। पुलिस को भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद चालक चालान ब्रांच से आईडी या ड्राइविग लाइसेंस आदि कागजात वापस ले सकेंगे।
सिर्फ यही केस चलेंगे
सीजेएम के मुताबिक वर्चुअल कोर्ट में मोटर व्हीकल एक्ट संबंधी ट्रैफिक चालान और सीआरपीसी की धारा 206 के तहत आने वाले हल्के अपराध के केस ही चलेंगे। धारा 206 में हल्के अपराध वे आते हैं, जिस पर जुर्माना राशि 1000 से अधिक न हो।