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कुराना ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव पर 25 हजार जुर्माना

विकास खंड इसराना के गांव कुराना की ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव पर राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा ने 25-25 हजार (कुल 50 हजार रुपये) का जुर्माना लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 29 Oct 2019 09:23 AM (IST)Updated: Tue, 29 Oct 2019 09:23 AM (IST)
कुराना ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव पर 25 हजार जुर्माना
कुराना ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव पर 25 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, पानीपत : विकास खंड इसराना के गांव कुराना की ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव पर राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा ने 25-25 हजार (कुल 50 हजार रुपये) का जुर्माना लगाया है। प्राचीन मंदिर परिसर स्थित कुंआ किसके आदेश पर ध्वस्त किया गया, गांव के एक व्यक्ति ने इस संबंध में आरटीआइ के तहत जानकारी मांगी थी। रिमाइंडर दिए जाने के बावजूद ग्राम पंचायत जानकारी नहीं दे सकी थी।

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गांव वासी वेदपाल मराठा ने 14 सितंबर 2018 को आरटीआइ के तहत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी से जानकारी मांगी थी कि 300 साल पुराने बाबा भाऊपुरी मंदिर परिसर स्थित कुंआ किसके आदेश पर ध्वस्त किया गया है। इस संबंध में 22 अक्टूबर 2018 को रिमाइंडर भी भेजा गया था। यह जानकारी ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव को देनी थी। जानकारी नहीं मिलने पर फरवरी 2019 में राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की गई। इसके बाद भी वेदपाल को जानकारी नहीं मिल सकी।

राज्य सूचना आयुक्त ने एक अक्टूबर 2019 को सुनवाई करते हुए ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव पर जुर्माना लगा दिया है। वर्जन :

सूचना मांगने वाला व्यक्ति अनावश्यक सूचना मांगते हुए गांव के विकास में बाधा बनता रहा है। राज्य सूचना आयुक्त ने जुर्माना लगाया है, इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

सत्यवान झंडा, सरपंच, कुराना। वर्जन :

राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय से पत्र समय से नहीं मिले।इसके बाद चुनाव ड्यूटी में व्यस्त रहा, इसलिए समय से सूचना नहीं दी जा सकी। जुर्माना के संबंध में आयोग में अपील की जाएगी।

रामशरण, ग्राम सचिव, कुराना।


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