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दूसरे राज्य में जाने के लिए पुलिस कर्मचारियों को रोडवेज बस में लेनी होगी टिकट

हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने पत्र जारी कर प्रदेशभर के जीएम को निर्देश दिए कि पुलिस कर्मचारियों को दूसरे राज्यों में यात्रा करने के लिए टिकट लेनी होगी। इसमें चंडीगढ़ व दिल्ली क्षेत्र को छोड़ सभी दूसरे राज्यों में यात्रा करने वाले पुलिस कर्मचारियों से टिकट ली जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 May 2022 08:51 PM (IST)Updated: Thu, 26 May 2022 08:51 PM (IST)
दूसरे राज्य में जाने के लिए पुलिस कर्मचारियों को रोडवेज बस में लेनी होगी टिकट
दूसरे राज्य में जाने के लिए पुलिस कर्मचारियों को रोडवेज बस में लेनी होगी टिकट

जागरण संवाददाता, पानीपत : हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने पत्र जारी कर प्रदेशभर के जीएम को निर्देश दिए कि पुलिस कर्मचारियों को दूसरे राज्यों में यात्रा करने के लिए टिकट लेनी होगी। इसमें चंडीगढ़ व दिल्ली क्षेत्र को छोड़ सभी दूसरे राज्यों में यात्रा करने वाले पुलिस कर्मचारियों से टिकट ली जाएगी। इससे पहले पुलिस कर्मचारी कहीं भी फ्री में रोडवेज की यात्रा कर रहे थे। अब पत्र जारी कर नियमों में बदलाव किए गए है। पुलिस कर्मी अब सिर्फ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे।

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इसके अलावा उड़नदस्तों को भी बगैर टिकट मिलने वाले पुलिस कर्मियों से दस गुणा जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से उन पुलिस कर्मचारियों पर बोझ पड़ेगा जो रोडवेज बसों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जाते रहते हैं।

हालांकि जुलाई 2020 में जारी आदेश में उन पुलिस कर्मियों को बगैर टिकट यात्रा करने की छूट दी गई थी। जो अब वापस ले ली गई। जो बेल जंपर्स, भगौड़ों को कोर्ट के समन, वारंट जारी करने और किसी मामले की जांच-पड़ताल के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। इस बार ऐसी कोई छूट पुलिस कर्मचारियों को नहीं दी गई है। दूसरे राज्यों में यात्रा पर लगेगी टिकट

जीएम कुलदीप जांगड़ा ने जागरण से बातचीत में कहा कि पुलिस कर्मचारी अगर दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो टिकट लेनी अनिवार्य होगी। मुख्यालय ने गाइडलाइन जारी की है।


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