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कोर्ट नोटिस के बाद नक्शा पास न कराने वालों की उड़ी नींद

कस्बे में बगैर नक्शा पास कराए मकान दुकान व शोरूम आदि का निर्माण करने वालों को कोर्ट का नोटिस मिला है। इसके बाद से उनकी नींद उड़ गई है। जो अब नपा कार्यालय के चक्कर लगा रहे है। जबकि पहले उन्होंने नपा द्वारा थमाए गए नोटिस का जवाब देना तक उचित नहीं समझा था। जिसके चलते नपा ने ऐसे लोगों के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस फाइल की है। 

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Apr 2019 06:39 AM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2019 06:39 AM (IST)
कोर्ट नोटिस के बाद नक्शा पास न कराने वालों की उड़ी नींद
कोर्ट नोटिस के बाद नक्शा पास न कराने वालों की उड़ी नींद

जागरण संवाददाता, समालखा : कस्बे में बगैर नक्शा पास कराए मकान, दुकान व शोरूम आदि का निर्माण करने वालों को कोर्ट का नोटिस मिला है। इसके बाद से उनकी नींद उड़ गई है। जो अब नपा कार्यालय के चक्कर लगा रहे है। जबकि पहले उन्होंने नपा द्वारा थमाए गए नोटिस का जवाब देना तक उचित नहीं समझा था। जिसके चलते नपा ने ऐसे लोगों के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस फाइल की है।

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गौरतलब है कि कस्बे में दुकान, मकान, शोरूम, मॉल आदि किसी भी तरह का भवन निर्माण करने से पहले नियमों के हिसाब से नगरपालिका से नक्शा पास कराना होता है। जिसको लेकर निर्धारित फीस भरनी होती है। लेकिन कुछ लोग नियमों को दरकिनार कर बगैर नक्शा पास कराए अवैध तरीके से भवन निर्माण कर रहे है। ऐसे लोगों के खिलाफ नगरपालिका ने सख्ती दिखाई है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो निरीक्षण के दौरान तीस से ज्यादा लोगों द्वारा बगैर नक्शा पास कराए भवन निर्माण करना सामने आया था। जिसको लेकर नपा की तरफ से उनको नक्शा पास कराने के लिए नोटिस देने के साथ साथ निर्माण का काम बंद करने के लिए कहा गया। लेकिन न तो उन्होंने निर्माण के काम को बंद किया और न ही नपा के नोटिस का जवाब देना उचित समझा। ऐसे में नपा की तरफ से उक्त लोगों के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर कर दिया गया। अब कोर्ट से आ रहे नोटिसों ने उनमें हड़कंप मचा है। जो बार बार केस से बचने के लिए नपा कार्यालय के चक्कर लगा रहे है। दो माह पहले किए थे केस दायर

बिल्डिंग निरीक्षक राहुल मोर ने बताया कि बगैर नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने वाले करीब तीस से ज्यादा लोगों के खिलाफ दो माह पहले सिविल कोर्ट में म्यूनिसिपल एक्ट के तहत केस दायर किए थे। जिनको अब कोर्ट की तरफ से नोटिस आ रहे है। उक्त मामले में छह माह की सजा से लेकर हजारों रुपये जुर्माना से लेकर छह माह तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आधा दर्जन के करीब और नए केस तैयार किए है। जिन्होंने बगैर नक्शा पास कराए भवन निर्माण किया है। उनके खिलाफ भी जल्द ही कोर्ट में केस दायर करेंगे।


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