नाबालिग से दुष्कर्म में युवक को हुई कैद तो मां ने कर दिया हंगामा
कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म में युवक को सजा सुनाई तो उसकी मां ने कर दिया हंगामा।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कैद काटनी होगी। जैसे ही अदालत ने दोषी को सजा सुनाई तो उसकी मां ने अदालत के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। उसने अदालत की बि¨ल्डग से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी भी दी। मगर मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उसे पकड़ लिया और थाना महिला पुलिस को सूचित किया। थाना महिला पुलिस प्रभारी प्रवीण कौर उसे थाने ले गई और बाद में उसे समझाकर घर भेज दिया गया।
थाना महिला पुलिस में 23 जुलाई 2016 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि वह अपनी नाबालिग पुत्री को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। इसी दौरान रजत नाम के युवक ने कहा कि वह उसे स्कूल छोड़ देगा। वह उसकी बेटी को बाइक पर बैठा कर ले गया। रजत उसकी बेटी को ब्रह्मानंद चौक के पास एक मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके उपरांत वह उसे बिरला मंदिर चौक के पास छोड़कर चला दिया। युवक ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। थाना महिला पुलिस ने केस दर्ज कर रजत को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात रजत को दोषी करार देते हुए धारा 366ए के तहत सात साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत एक साल की कैद और पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।