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विधवा को मिड-डे मील वर्कर लगाने का झांसा दे कमरे पर बुला रहा था मुख्य अध्यापक, लोगों ने स्कूल में ही धुना

पानीपत के अजीजुल्लापुर गांव के सरकारी मिडिल स्कूल के हेड टीचर ने अपनी उम्र से आधी की विधवा से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला।

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Sep 2018 10:51 AM (IST)Updated: Wed, 12 Sep 2018 10:51 AM (IST)
विधवा को मिड-डे मील वर्कर लगाने का झांसा दे कमरे पर बुला रहा था मुख्य अध्यापक, लोगों ने स्कूल में ही धुना
विधवा को मिड-डे मील वर्कर लगाने का झांसा दे कमरे पर बुला रहा था मुख्य अध्यापक, लोगों ने स्कूल में ही धुना

जागरण संवाददाता, पानीपत : अजीजुल्लापुर गांव के सरकारी मिडिल स्कूल के हेड टीचर ने अपनी उम्र से आधी की विधवा को मिड-डे मील वर्कर लगाने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। इतना ही नहीं शहर में किराए पर कमरा लेकर सप्ताह में दो या तीन बार वहां आने की बात कही। महिला ने यह बात परिवार के सदस्यों को बताई। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल में ही मुख्य अध्यापक की जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आरोपित को छुड़ाया। महिला थाना पुलिस ने उस पर 354-क के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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पीड़िता ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति की 11 महीने पहले गलत इंजेक्शन लगने से मौत हो चुकी है। 30 साल की उम्र में उस पर तीन बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ पड़ी। उसने अजीजुल्लापुर स्थित सरकारी स्कूल में मिड-डे मील वर्कर के लिए मुख्य अध्यापक रणबीर ¨सह से बात की। उसे चार-पांच दिन से स्कूल में खाना बनवाने के लिए बुला रहा था। उसने पक्की नौकरी लगवाने की बात कही और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। वह शहर में किराए पर कमरा लेकर सप्ताह में दो-तीन बार संबंध बनाने की कह रहा था। उसने डॉक्यूमेंट अपने मायका होने की कही तो आरोपित ने उसके साथ चलने को कहा। रास्ते में होटल में कमरा लेकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी डाला।

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पहले आरोपों से मुकरा, फिर सुनाई ऑडियो

परिजनों ने मामला ग्रामीणों के सामने रखा। ग्रामीण एकजुट होकर मंगलवार को स्कूल पहुंचे। आरोपित रणबीर ¨सह से पूछा तो आरोपों को नकार दिया। महिला के मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई तो आनाकानी करने लगा। इस पर लोगों ने उसकी धुनाई कर दी। उसको स्कूल के कमरे में बंद कर दिया और पीड़िता को लेकर महिला थाने पहुंचे। इस दौरान पुलिस गांव में पहुंची और आरोपित को हिरासत में लेकर शहर ले आई। पुलिस ने 354-क के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया है। इसमें किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूने या उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना आता है। यौन उत्पीड़न (अनुच्छेद 1, 2, 3) में तीन वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों हो सकती हैं।

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जेबीटी एसो. पहुंची समझौता कराने

ग्रामीणों ने बताया कि जेबीटी एसोसिएशन को जैसे ही भनक लगी मामला दबाने के लिए पदाधिकारी स्कूल में पहुंचे। दो लाख रुपये देने की भी बात कही गई, पर ग्रामीणों ने इन्कार कर दिया।

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वर्जन :

हेड टीचर के खिलाफ एक महिला की शिकायत मिली है। आरोपित पर 354-क के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जाएगी।

-किरण, प्रभारी, महिला थाना, पानीपत।


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