खेलने आया था बच्चा, शिक्षक ने की दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
छात्र से कुकर्म करने वाले अध्यापक को 12 साल का कारावास। 65 हजार जुर्माना भी। स्कूल जाने से मना किया तो खुला था राज। तब पुलिस को शिकायत दी गई।
जेएनएन, पानीपत - रेवाड़ी से रादौर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने आए सातवीं कक्षा के छात्र से कुकर्म करने के दोषी अध्यापक गांव सूजडू थाना मुजफ्फरनगर निवासी नितिन को कोर्ट ने 12 साल की सजा तथा 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी है। यह फैसला एडिशनल सेशन जज नरेश कत्याल ने सुनाया है।
7 दिसंबर, 2017 को रेवाड़ी के एक निजी स्कूल से पुलिस चौकी जगनगेट (रेवाड़ी) को टेलीफोन कर सूचना दी गई कि एक बच्चे से कुकर्म किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस स्कूल में पहुंच गई। पीडि़त के पिता ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा 7 से 12 नवंबर, 2017 तक रादौर एक निजी स्कूल में आयोजित जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग लेने गया था। उसके साथ अध्यापक नितिन भी गया था। वहां पर नितिन ने उसके बेटे से कुकर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जीरो एफआइआर दर्ज कर मामले की सूचना रादौर पुलिस को दी। पुलिस ने अध्यापक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। 8 दिसंबर को पुलिस ने रेवाड़ी की मधुविहार कालोनी से आरोपी को गिरफ्तार किया। 9 दिसंबर को उसे कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
स्कूल जाने से मना करने पर खुला राज
पुलिस के मुताबिक रादौर स्थिति एक निजी स्कूल में जब पीडि़त छात्र अपने घर पहुंचा, तो वह गुमसुम रहने लगा। साथ ही उसने स्कूल जाने भी इन्कार कर दिया। बच्चे को सहमा हुआ देखकर मां ने उससे पूछा, तो उसने पूरी घटना के बारे में बताया।