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10 फीसद छूट लेकर 70 लाख रुपये का जमा कराया हाउस टैक्स

नगर निगम की स्कीम में छूट का लाभ उठा कर सौ से अधिक लोगों ने शुक्रवार को 12 लाख रुपये हाउस टैक्स जमा कराया है। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब मकान मालिकों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा। हाउस टैक्स का अब पूरा बिल चुकता करना पड़ेगा। नगर निगम का करोड़ों रुपये हाउस टैक्स का अभी भी बकाया है। सरकारी भवन भी उनमें शामिल हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 Aug 2020 08:37 AM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2020 08:37 AM (IST)
10 फीसद छूट लेकर 70 लाख रुपये का जमा कराया हाउस टैक्स
10 फीसद छूट लेकर 70 लाख रुपये का जमा कराया हाउस टैक्स

जागरण संवाददाता, पानीपत : नगर निगम की योजना के तहत छूट का लाभ उठा कर सौ से अधिक लोगों ने शुक्रवार को 12 लाख रुपये हाउस टैक्स जमा कराया है। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब मकान मालिकों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

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नगर निगम का करोड़ों रुपये हाउस टैक्स का अभी भी बकाया है। सरकारी भवन भी उनमें शामिल हैं। नगर निगम की तरफ से शहरी क्षेत्र में स्थित मकानों पर हाउस टैक्स लिया जाता है। रिहायशी व कॉमर्शियल बिल्डिग का टैक्स अलग-अलग होता है। एक अप्रैल 2020 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने हाउस टैक्स में दस फीसद छूट देने की घोषणा की थी। लॉकडाउन के चलते निर्धारित अवधि में लोगों ने टैक्स नहीं जमा कराए। सरकारी खजाने में टैक्स की वसूली कम होने पर निदेशालय की तरफ से दस फीसद छूट की सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। ऊधम सिंह शहीदी दिवस पर अवकाश होने के बावजूद देवीलाल परिसर स्थित नगर निगम कार्यालय के भूतल पर बने सीएसई काउंटर में सुबह से हाउस टैक्स जमा कराने वालों की कतार लगी रही। शारीरिक दूरी बना कर सौ लोगों ने टैक्स जमा कराए। निगम की तरफ से भेजे गए बिल में उन्हें दस फीसद छूट दिया गया।

54 लाख पहले हुई आमदनी

नगर निगम में 27 जुलाई तक 54 लाख रुपये हाउस टैक्स के तौर जमा कराए गए। लॉकडाउन के चलते कोई भीड़-भाड़ नहीं रही। कुछ मकान मालिकों के टैक्स में विसंगतियां थी। जिसे निगम के कर्मचारियों ने दूर कर दिया।

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छूट के साथ हाउस टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 100 लोगों ने टैक्स जमा कराया है।

अजय कुमार, कर अधीक्षक

नगर निगम पानीपत


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