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किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के दो दोषियों को दस साल कैद

अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आरोपितों की उम्र 16 से 18 साल के बीच की थी।

By Edited By: Published: Fri, 14 Dec 2018 02:12 AM (IST)Updated: Fri, 14 Dec 2018 03:44 PM (IST)
किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के दो दोषियों को दस साल कैद
किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के दो दोषियों को दस साल कैद

जागरण संवाददाता, पानीपत : किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के करने के मामले में दो नाबालिग दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश शशि बाला चौहान की अदालत ने दस-दस साल की कैद और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला करीब दो साल पुराना है।

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थाना सदर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 15 फरवरी 2017 को पुलिस को शिकायत दी कि 14 फरवरी की रात उसकी 15 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई। उसने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 15 फरवरी की सुबह दस बजे बेटी रोते हुए घर आई और बताया कि गत रात्रि 11 बजे वह बाथरूम के लिए घर से बाहर गई थी। तभी दो नाबालिग लड़के उसे जबरन उठाकर खेत में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सुबह दोनों आरोपित उसे छोड़कर भाग गए। जाते समय वह धमकी दे गए कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। थाना सदर पुलिस ने मामला दर्ज करके दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। केस दर्ज होने के समय आरोपितों की उम्र 16 से 18 साल के बीच की थी।

काटनी होगी अतिरिक्‍त सजा
इस मामले में अदालत ने दोषियों को धारा 365 में पांच-पांच साल की कैद, दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इसी तरह से धारा 506 में पांच-पांच साल की कैद, दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर छह-छह महीने की सजा और पोक्सो एक्ट के तहत दस-दस साल की कैद, 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।


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