तलाक के समन की तारीख से छेड़छाड़, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
तलाक के एक मामले में समन की तारीख में छेड़छाड़ की गई। द्वारका कोर्ट के कर्मचारी पर मामला दर्ज हुआ था।
हिसार/रोहतक, जेएनएन। कोर्ट की तरफ से भेजे गए समन की तारीख में छेड़छाड़ को लेकर निचली कोर्ट से सजा होने के बाद दोषी ने अब सेशन कोर्ट में अपील दायर की है। दोषी ने अपील करते हुए कहा है कि उसने समन में छेड़छाड़ नहीं की थी, जिस व्यक्ति ने छेड़छाड़ की थी उसकी मौत हो चुकी है। ऐसे में उसे सजा ना दी जाए। कोर्ट ने अपील पर सुनवाई के लिए आगामी तारीख दी है।
यह था मामला
वर्ष 2012 में अमित नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। उस समय डिस्ट्रिक जज रहे इंद्रजीत मेहता की तरफ से उसकी पत्नी के नाम पर दस्ती समन जारी किया गया था। उसकी पत्नी दिल्ली में रहती थी। दस्ती समन होने के नाम अमित का पिता भूप सिंह ही समन लेकर दिल्ली की द्वारका कोर्ट में पहुंचा था, जिसे नजारत ब्रांच में दे दिया गया था। वहां से कर्मचारी रामशरण को समन मार्क कर दिया गया।
रामशरण की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी कि महिला ने समन लेने से मना कर दिया है। इसके बाद महिला की तरफ से कोर्ट में शिकायत दी गई कि उसे कोई समन नहीं मिला। मामले पर गहनता से जांच के बाद पता चला कि समन में आठ अगस्त 2012 की तारीख थी। जिसे बदलकर 21 अगस्त 2012 कर दिया गया था। यानी कि समन की तारीख में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे महिला समय पर कोर्ट न पहुंच सके। पूरा मामला उजागर होने के बाद कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन थाने में रामशरण के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया था।
पिछले माह सुनाई गई थी दो साल की सजा
यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। पिछले माह सीजेएम ईशा खत्री की कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुना दी थी। अब इस मामले में दोषी की तरफ से सेशन कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है। अपील में कहा गया कि समन की तारीख में उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। भूप ङ्क्षसह ने समन में छेड़छाड़ की होगी। उसे गलत सजा दी गई है। दोषी की अपील पर सेशन कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख दी है।