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पानीपत में केवल ये दुकानें सातों दिन दोनों साइड खुलेंगी, बाजारों पर ऑड-इवेन फार्मूला

दुकानों को खोलने को लेकर संशय समाप्‍त हो चुका है। प्रशासन ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि लॉकडाउन का सख्‍ती से पालन होगा। साथ ही दुकानों के लिए छूट दी।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 04:06 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 04:06 PM (IST)
पानीपत में केवल ये दुकानें सातों दिन दोनों साइड खुलेंगी, बाजारों पर ऑड-इवेन फार्मूला
पानीपत में केवल ये दुकानें सातों दिन दोनों साइड खुलेंगी, बाजारों पर ऑड-इवेन फार्मूला

पानीपत, जेएनएन। कोरोना वायरस के साथ जीना है, संक्रमण से बचाव करते हुए उसे हराना भी है। इसी थीम पर काम करते हुए जिला प्रशासन ने बाजारों के लिए तारीख के अनुसार ऑड-इवेन फॉर्मूला लागू कर दिया है। अच्छी बात यह कि मिठाई, बेकरी, डेयरी, किराना, फल, सब्जियां, ढाबे और दवा की दुकानें दोनों साइड, सातों दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इसी के साथ डीसी धर्मेंद्र सिंह ने तमाम तरह की दुकानों के लिए गाइडलाइन जारी की। दैनिक जागरण आपको विस्तृत जानकारी देगा। जिला प्रशासन के अग्रिम आदेश तक आप इस खबर की कटिंग अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। 

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किराना की दुकानें 

बाजार में किराना दुकानें सातों दिन खुल सकेंगी। इसके लिए ऑड-इवेन फार्मूला लागू नहीं होगा। गली-मुहल्ले में खुली किराना की दुकानें भी सातों दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक खुली रह सकती हैं। मिठाई, बेकरी, डेयरी, किराना, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, फल, सब्जियां, ढाबे और दवा की दुकानें भी सातों दिन खुलेंगी। 

ये दुकानें भी रोज खुलेंगी 

विभिन्न औद्योगिक और हार्डवेयर से जुड़ी दुकानें, हरे और सूखे चारे, कीटनाशक, बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण और पंक्चर की दुकानें भी प्रात: 9 बजे से सांय 6 बजे तक हर रोज खोली जाएंगी।

ये है फार्मूला

ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7 जैसी विषम नंबर की तारीख पर बायीं तरफ की दुकानें खुलेंगी। 

इवेन नंबर यानी 2, 4, 6, 8 जैसी सम नंबर की तारीख पर दायीं तरफ की दुकानें खुलेंगी। 

इन सभी के लिए हर रोज प्रात: 9 बजे से शाम 6 बजे तक का समय रखा गया है।

ऐसे मानते हैं नियम : दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए रास्ते को आधार मानकर दायें और बायें का नियम बनाया गया है। जैसे अगर आप दिल्ली से लौट रहे हैं, इंसार बाजार मुड़ते हैं तो आपके दायें हाथ की ओर आने वाली दुकान सम तारीख पर खुलेगी।

मिठाई, बेकरी, ढाबे, डेयरी और दवा दुकानें 

मिठाई, बेकरी, ढाबे और डेयरी उत्पाद ऐसे हैं, यदि एक दिन बंद रह जाए तो खराब होने का डर रहता है। दुकानदारों की इस पीड़ा को शहर विधायक प्रमोद विज ने भी डीसी धर्मेंद्र ङ्क्षसह के समक्ष इस पहलू को रखा था। इन दुकानों पर ऑड-इवेन का फार्मूला लागू नहीं होगा। सातों दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी। ग्राहक सामान पैक कराकर घर ले जाएगा, दुकान में बैठकर नहीं खा सकता। दवा की दुकानें भी दोनों साइड खुली रहेंगी।

ब्यूटी पॉर्लर एवं सैलून अब रविवार को भी खुलेंगे 

पहले सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खोल सकते थे। अब रविवार को भी ओपन रहेंगे। ग्राहक अपना तौलिया लेकर पॉर्लर में आएगा। यदि कारीगर अपना तौलिया लगाता है तो हर ग्राहक के लिए अलग तौलिया रखना होगा। पॉर्लरों में खाने-पीने की चीजें नहीं परोसी जाएंगी। मास्क, कुर्सी सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। 

जूस और पेंचर की दुकानें खुलेंगी

फ्रूट्स और टायर पेंचर की दुकानें बहुत कम और अधिक दूरी पर हैं। इन पर ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ये दुकानों सातों दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक खोली जा सकती हैं। जूस विक्रेताओं को डिस्पोजल गिलास का इस्तेमाल करना होगा। 

शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट रहेंगे बंद  

सभी शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट संचालक चाहें तो खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी के लिए किचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत के मुताबिक स्टाफ रखना होगा। दस्ताने, कैप और मास्क पहनना होगा। ग्राहक को भी दो गज की दूरी का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट का गार्ड थर्मल स्कैनर से हर ग्राहक का तापमान भी चेक करेगा।   

शादी जैसे आयोजन में 50 लोगों की अनुमति 

बैंक्वेट हॉल में विवाह-सगाई, जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ जैसा आयोजन होना है तो 50 से अधिक लोग आमंत्रित न किए जाएं। आयोजन के लिए भी एसडीएम से अनुमति लेनी होगी ताकि मॉनिटरिंग भी हो सके। 

क्या पार्क में जा सकते हैं 

नहीं। पार्कों पर पूर्व भी भांति पाबंदी रहेगी। डीसी का कहना है कि एक बार पार्क खोल दिए तो लोगों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा।

अब दर्ज होगा मुकदमा 

ऑड-इवेन फॉर्मूला दुकानदारों और जिला वासियों की सहूलियत के लिए लागू किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) के भाग 4 के तहत दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। नगर निगम और पुलिस को पालना की जिम्मेदारी दी गई है। नियमों का उल्लंघन होने नोडल अधिकारी दुकानों का चालान करेंगे। दुकानदारों और ग्राहकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेंगे। 

उद्योग और हार्डवेयर की दुकानें भी ओपन 

फैक्ट्रियों-कारखानों सहित हार्डवेयर की दुकानें भी सातों दिन खुली रहेंगी। इनका टाइम सुबह नौ से शाम छह बजे तक रहेगा। औद्योगिक इकाइयों में प्रवेश के समय थर्मल सेंसर से हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी। शारीरिक दूरी, मास्क आदि नियमों का पालन करना होगा। 

हो सकेगी फूड डिलीवरी

खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करने वाली जोमेटो, स्वीगी जैसी कंपनियों को भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी रसोई में कोई ऐसा कारीगर काम नहीं कर सकेगा, जिसे बुखार-खांसी-जुकाम हो। डिलीवरी ब्वॉय मास्क, दस्ताने व टोपी पहनकर रहना होगा। पैकेट को भी ऐसे थमाएंगे, ताकि हाथ टच न हो सकें। 

 

महामारी काल में सभी को बचाव के उपाय अपनाने होंगे। पुलिस-प्रशासन के पास अपील और सख्ती दो ही विकल्प हैं। ऐसे में जिले का हर व्यक्ति समझदारी दिखाए, सहयोग करे ताकि सख्ती की नौबत न आए। मैं खुद बाजारों का निरीक्षण भी करूंगा। 

धर्मेंद्र सिंह, डीसी-पानीपत 

गुड़मंडी को छूट नहीं

गुड़मंडी की किराना दुकानों को फिलहाल छूट नहीं दी गई है। यहां पर दुकानें ऑड-इवेन के नियम के अनुसार ही खुलेंगी।

ये नियम मानने ही होंगे 

शारीरिक दो गज गज की दूरी की पालना के लिए सभी दुकानदार व उपभोक्ता पाबंद रहेंगे

सभी दुकानदार हाथों में दस्ताने और मास्क पहनना सुनिश्चित करेंगे 

दुकानदार अपने दुकानों में कम से कम स्टाफ रखेंगे 

भीड़ किसी दुकान पर नहीं हो 

सभी बड़ी दुकानों पर गार्ड और वातानुकूलित दुकानों पर सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनर होना आवश्यक है

दुकानदार व हेल्पर सहित पांच से ज्यादा व्यक्ति दुकान में एक समय पर न हों। 

दुकानदारों को मोबाइल आरोग्य सेतु एप के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करना होगा। 

किसी भी कीचन स्टाफ और डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को ठंड और कफ के लक्षण न हों।

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