पर्यावरण में जहर घोलने वाली Panipat Refinery को सुप्रीम झटका, देना पड़ा करोड़ों का जुर्माना Panipat News
प्रदूषण फैलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले को बरकरार रखा है। फैसले के बाद पानीपत रिफाइनरी ने एनजीटी को 17.31 करोड़ का जुर्माना अदा किया है।
पानीपत, जेएनएन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले को बरकरार रखा। एनजीटी ने जल प्रदूषण फैलाने पर 15 दिनों में 17.31 करोड़ रुपये भरने के आदेश दिए थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एनजीटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। रिफाइनरी ने 12 जुलाई को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 17.31 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करा दिया है।
जुर्माना भरने के बाद हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिफाइनरी के बंद पीटीए प्लांट को चालू करने की अनुमति दे दी है। साथ ही थिराना ड्रेन में पानी नहीं छोडऩे की शर्त रखी है। शाहपुर सिठाना के सरपंच सतपाल की याचिका पर एनजीटी के चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल, मेंबर एसपी बागड़ी, जस्टिस के रामाकृष्णन, मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर नागेन नंद ने 10 मई 2019 को यह फैसला सुनाया था।
यह है मामला
15 नवंबर 2018 को सरपंच सतपाल ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि आइओसीएल प्रबंधन केमिकलयुक्त प्रदूषित पानी को थिराना ड्रेन में डाल रहा है। इससे बोहली, ददलाना और सिठाना गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस पर एनजीटी ने गत 18 नवंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त जांच कमेटी नियुक्त की थी। कमेटी ने प्रभावित गांवों के जल और वायु के सैंपल लिये थे जो फेल मिले थे।
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पर्यावरण के नुकसान को कवर करने पर खर्च होगी जुर्माना राशि
एनजीटी ने जुर्माने की राशि पर्यावरण के नुकसान को कवर करने पर खर्च करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण में सुधार के लिए अन्य विकल्पों पर काम होगा। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विज्ञानी राजेश गढिय़ा ने बताया कि जुर्माने की रकम भरने के बाद आइओसीएल को प्लांट चालू करने के निर्देश दिए हैं। यह शर्त रहेगी कि प्लांट का पानी थिराना ड्रेन में नहीं छोड़ा जाएगा।
टीम की गठित : राकेश
आइओसीएल के प्रवक्ता राकेश रोशन ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जुर्माना राशि जमा करा दी है। साथ ही टीम गठित कर दी गई है, ताकि आगे ऐसे हालात न बनें।
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