हरियाणा में एक जुलाई से प्लास्टिक पर रोक, चम्मच, ग्लास से लेकर ये 19 चीजें होंगी बैन
Single Use Plastic Ban अब सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन किया जा रहा है। एक जुलाई से बनाने और बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 19 तरह के प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा।
अंबाला, जागरण संवाददाता। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हैै। 19 तरह की प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा रहा है।
इसके लिए जिला स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से लेकर कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में काम करने वाली एनजीटी से लेकर डीपीसीपी के अलावा जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रवर्तन टीम के रूप में बाजारों में जुर्माना और चालान की कार्रवाई करनी होगी। इसके साथ ही लोगों को जागरुक करना होगा। केंद्र सरकार से आदेश जारी होते ही नगर परिषद अंबाला सदर की स्वच्छ भारत मिशन की टीम ने जगह जगह प्लास्टिक का प्रयोग न करने के जागरुकता संबंधी बोर्ड लगाने शुरू कर दिए है।
राज्य में एक जुलाई से 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम व 75 माइक्रान से कम मोटाई वाले पालिथीन पर पूर्ण रूण से प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। राज्य सरकार की तरफ से 25 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई थी।
अब कार्रवाई करने के लिए सरकार की तरफ से जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम आयुक्त, जिला नगरपालिका आयुक्त, अपर आयुक्त, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम सहायक आयुक्त, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, जिला नगर योजनाकार, संपदा अधिकारी एचएसवीपी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
मेडिकल से प्लास्टिक हटाना चुनौती
कई दवा निर्माता कंपनियां तरह तरह की प्लास्टिक का पैकिंग के लिए इस्तेमाल करती है। अब इन पर प्रतिबंध लगाना एनजीटी से लेकर केंद्र के समक्ष अहम चुनौती होगी। क्योंकि अब तक तो बाजारों में बड़ी तादात में प्लास्टिक की पैकिंग में दवाओं से लेकर मेडिकल में प्रयोग होने वाली वस्तुएं पहुंच चुकी है।
यह होंगे वैन
प्लास्टिक की डंडियों वाले इयर बड,बलून स्टीक, प्लास्टिक के झंडे, लालीपाप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, प्लास्टिक की चाकू और मिठाइ के डिब्बों पर लगने वाली प्लास्टिक को सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है।
सरकार की तरफ से गाइड लाइन जारी हो चुकी है। प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो इसके लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं। 1 जुलाई से 19 तरह के प्लास्टिक पर प्रतिबंध होगा, जो भी प्रयोग करता मिला उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
रितु शर्मा, स्वच्छ भारत मिशन छावनी।