श्याम मेले में सुरक्षा, सुविधा मुहैया कराएं डीसी एसपी : हाई कोर्ट
जागरण संवाददाता, समालखा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आगामी 26 व 27 फरवरी को चुलकाना स्थित श्याम
जागरण संवाददाता, समालखा
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आगामी 26 व 27 फरवरी को चुलकाना स्थित श्याम बाबा के धाम पर लगने वाले मेले में जरूरत के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य सुविधा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। ये आदेश गांव चुलकाना के सरपंच मदन शर्मा द्वारा दायर याचिका पर जारी किए गए। सरपंच ने डीसी व एसपी पर उनके द्वारा मेले में व्यवस्था को लेकर सौपे गए मांग पत्र को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया था।
गौरतलब है कि हर वर्ष फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन श्याम बाबा के मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। हरियाणा प्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली व अन्य प्रदेशों से लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बाबा से जीवन में सुख शांति के साथ साथ अनेक जीवन से संबंधित मनोकामना पूर्ण की प्रार्थना करते हैं। बाबा में भक्तों की श्रद्धा बढ़ रही है। इस बार मेले में देश भर से पांच लाख के करीब भक्तों के आने की उम्मीद है। पार्किग आदि की व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण न केवल जाम की स्थिति पैदा होती है, बल्कि भक्तों को भी परेशानी होती है। जिसको देखते हुए सरपंच मदन शर्मा ने कई दिन पहले जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्र देकर 25 फरवरी से 27 फरवरी तक ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 150, सुरक्षा व्यवस्था के लिए 500 पुलिस कर्मियों के अलावा दो फायर ब्रिगेड की गाड़ी, दो एंबुलेंस व डाक्टरों की तैनाती की मांग की थी, ताकि मेला सुचारू रुप से सम्पन्न हो सके। इस पर कुछ अमल न होता देख सरपंच ने मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उक्त व्यवस्था कराने की मांग की थी। अधिवक्ता चंद्रहास यादव ने बताया कि सरपंच मदन शर्मा की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायधीश दया चौधरी ने जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक पानीपत को चुलकाना श्याम बाबा के मेले में जरूरत के हिसाब से सुरक्षा व अन्य सुविधा मुहैया कराने के आदेश जारी करने के साथ याचिका को डिस्पोज आफ कर दिया है।