नौ साल बाद खूनी बदला, सरपंच का हत्यारा जमानत पर आया तो भाई ने मार डाला
Murder in Panipat पानीपत में शराब ठेकेदार की हत्या कर दी गई। सरपंच की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा ठेकेदार जमानत में बाहर आया था।
पानीपत, जेएनएन। पानीपत के निंबरी गांव के सरपंच की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे शराब ठेकेदार कुलदीप की हत्या कर दी गई। वह जमानत पर आया हुआ था। शराब ठेकेदार पर पहले गंडासी और डंडों से हमला किया। फिर सिर में दो गोलियां दागकर हत्या कर दी। हत्या पूर्व सरपंच के भाई ने दो युवकों के साथ मिलकर की। आरोपित युवक बाइक से फरार हो गए। इस वारदात में एक हत्या आरोपित भी घायल हो गया है। ङ्क्षनबरी गांव में तनाव बना हुआ है। पुलिस का आरोपितों व पीडि़तों के घरों के बाहर पहरा है। घटना शाम करीब सात बजे की है।
निंबरी गांव के 38 वर्षीय कुलदीप उर्फ बीका ने गांव के बस अड्डे के पास निंबरी-बापौली रोड पर शराब के ठेके में सोनू मालपुरिया के साथ हिस्सा कर रखा था। कुलदीप शराब के ठेके के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान पूर्व सरपंच राकेश उर्फ राका के छोटा भाई विकास उर्फ विक्का दो अन्य साथियों के साथ आया और कुलदीप पर डंडों व गंडासी से हमला किया। इस हमले से बचा तो दो गालियों दाग दीं। हत्याकर तीनों आरोपित भाग गए। थाना सदर पुलिस ने मौके से दो खोल बरामद किए और शव को सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कुलदीप के चार भाई हैं। कुलदीप की पत्नी गर्भवती है।
आरोपित के पिता ने कॉल कर बताया बेटे ने कत्ल कर दिया
थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर अनिरुद्ध चौहान ने बताया कि कुलदीप की हत्या के बाद आरोपित विकास के पिता वीरेंद्र ने कॉल कर बताया कि बेटे ने कत्ल कर दिया है। बेटे को पकड़ लो। वहीं कुलदीप के पिता बलबीर ने भी कॉल कर सूचना दी। हत्या आरोपित विकास व अन्य आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की तीन टीमें आरोपितों की तलाश कर रही हैं।
पूर्व सरपंच राकेश को डंडों से पीट-पीटकर मार डाला था
निंबरी गांव के 2011 में राकेश उर्फ राका का बिजेंद्र के साथ रास्ते में मिट्टी डालने को लेकर विवाद हो गया था। 16 जून 2011 को बिजेंद्र ने परिवार के कुलदीप उर्फ बीका, बीका के भाई राम, लक्ष्मण, नीरज के साथ मिलकर राकेश को डंडों से पीट-पीटकर मार दिया। इस मामले में आरोपितों को उम्रकैद की सजा हुई थी। दोषियों ने हाई कोर्ट में चायिका दायर की थी। कुलदीप वर्ष 2017 में हाई कोर्ट से जमानत पर था।