दुकानदार खाद्य पदार्थों के रेट अधिक लें तो करें काॅल, होगी सख्त कार्रवाई
निर्धारित रेट से अधिक रुपये वसूलने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रशासन ने अपील की है कि अगर कोई दुकानदारा ज्यादा रेट वसूलता है तो कॉल करके उसकी शिकायत करें।
पानीपत/अंबाला, जेएनएन। खाद्य पदार्थों में मनमानी रेट वसूलने का मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशास ने सख्त तेवर दिखाएं हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई दुकानदार इस तरह की हरकत करता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसकी शिकायत करें। उसे तुंरत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि दुकानदार निर्धारित रेट से ज्यादा मूल्य नहीं वसूल सकते हैं।
अंबाला के डीसी अशोक कुमार शर्मा ने बताया खाद्य पदार्थों के मार्केट रेट निर्धारित किए गए हैं। जिला का कोई भी होलसेल/रिटेल दुकानदार यदि वस्तुओं का मूल्य निर्धारित रेट से अधिक वसूल करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने नंबर जारी कर दिए। निर्धारित रेटों से अधिक मूल्य वसूल करने की स्थिति में कंट्रोल रूम नंबर एसडीएम शहर के दूरभाष नंबर 0171-2530350, मोबाइल नंबर 8683044000, एसडीएम छावनी के दूरभाष नंबर 0171-260077, मोबाइल नंबर 8529101709, एसडीएम नारायणगढ़ के दूरभाष नंबर 01734-284008 व मोबाइल नंबर 9518602808 तथा एसडीएम बराड़ा के दूरभाष नंबर 01731-286711 व मोबाइल नंबर 9416870222 पर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
इस तरह से तय किए गए रेट
जिला प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों की मार्केट रेट की सूची के अनुसार हरी दाल 100 से 110 रुपये प्रति किलो, तूर दाल 95 से 100 रुपये, मूंग दाल साबुत 100 से 105, मूंग दाल धुली 115 से 120, उरद दाल धुली 110 से 115, उरद दाल बिना धुली 100 से 105, मसरी दाल 70 से 80, चना दाल 60 से 65, चीनी 35 से 38, चावल परमल 30 से 35, चावल सरबती 45 से 50, आटा 25 से 27 रुपये प्रति किलो के रेट निर्धारित किये गये हैं। इसी प्रकार रिफाइंड ऑयल 90 से 100 प्रति लीटर, नमक 18 रुपये, हल्दी 140 से 160, मिर्च 200 से 240, जीरा 200 से 220, राजमा 90 से 115, काले छोले 60 से 65, बेसन 68 से 70 रुपये, मैदा 26 से 28 रुपये प्रति किलो, सरसों का तेल 95 से 105 रुपये प्रति लीटर व चाय पत्ती 200 से 220 रुपये प्रति किलो के रेट निर्धारित किये गये हैं।
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