पारदर्शिता के लिए करें आरटीआइ का कारगर उपयोग : हेमंत अत्री
--- जनहित के लिए सूचना से बड़ा कोई अधिकार नहीं --- सामाजिक परिवर्तन के लिए सकारात्मक दृष्टि
--- जनहित के लिए सूचना से बड़ा कोई अधिकार नहीं
--- सामाजिक परिवर्तन के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी
पानीपत : राज्य सूचना आयुक्त हेमंत अत्री ने पारदर्शी व्यवस्था के लिए आरटीआइ के कारगर उपयोग पर बल दिया है। वह बुधवार को यहां दैनिक जागरण कार्यालय में आरटीआइ पर आयोजित कार्यशाला में ब्यूरो प्रभारियों और डेस्क के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि जन सशक्तीकरण और मीडिया की खबरों को प्रभावी बनाने के लिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ) सबसे क्रांतिकारी पहल है। समाज हित से जुड़े इस कानून से न केवल सरकार और प्रशासन तंत्र की जवाबदेही समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जा सकती है बल्कि लापरवाह अधिकारियों का रवैया भी आमूलचूल ढंग से बदलना संभव है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तथ्य आधारित जानकारियां हासिल करने के लिए आरटीआइ सबसे सशक्त माध्यम है। इससे न केवल पत्रकारिता की विश्वसनीयता को मजबूत किया जा सकता है बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों को तथ्यों के आधार पर जनता के समक्ष लाना संभव है। उन्होंने कहा कि देश में अपनी तरह का पहला कानून है जिसमें आवेदन दायर करने से लेकर जवाब मिलने तक, हर प्रक्रिया की समय सीमा निश्चित है और देरी होने पर संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हैं।