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गेस्ट टीचरों के लिए राहत भरी खबर, सरकार बनाने जा रही Haryana Guest Teachers Service Act 2019

अतिथि अध्यापकों को प्रदेश सरकार ने राहत भरी खबर दी है। सरकार की चार सदस्यीय कमेटी अतिथि अध्यापकों का सर्विस रूल बनाएगी।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Wed, 27 Nov 2019 10:33 AM (IST)Updated: Wed, 27 Nov 2019 10:53 AM (IST)
गेस्ट टीचरों के लिए राहत भरी खबर, सरकार बनाने जा रही Haryana Guest Teachers Service Act 2019
गेस्ट टीचरों के लिए राहत भरी खबर, सरकार बनाने जा रही Haryana Guest Teachers Service Act 2019

पानीपत, [अरविन्द झा]। अतिथि अध्यापकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार उनकी शैक्षणिक सेवा के मानदंडों को निर्धारित करने के लिए सर्विस रूल बनाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने रूल बनाने के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। 

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सरकारी स्कूलों में वर्ष 2004-05 से अतिथि अध्यापक सेवाएं दे रहे हैं। अनुबंध समाप्त होने पर सेवा से हटाने के मामले में कई बार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से आदेश भी जारी हुए। मामला कोर्ट तक चला गया। सेवा सुरक्षा की दृष्टि से सरकार अब अतिथि अध्यापकों के लिए हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट 2019 बना रही है। 

कमेटी में ये अधिकारी शामिल

-अतिरिक्त महानिदेशक डीईईई वंदना दिसोदिया चेयरमैन होंगी। इनके अलावा डीएसई के संयुक्त निदेशक सतेंद्र सिवाच, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सुनील कुमार, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डीईईई जेएस गिल कमेटी के सदस्य होंगे।

रूल बना में इन बातों को प्राथमिकता

-स्कूल में स्वीकृत स्ट्रेंथ में से एक से अधिक पद रिक्त होने पर क्लास में पढ़ाएंगे। 

-ट्रेनिंग, सेवानिवृत्ति और अनधिकृत रूप से अनुपस्थित अध्यापक की जगह शिक्षण सेवाएं देंगे।

-नॉन क्लास रूम एकेडेमिक वर्क (सुपरविजन, टेस्ट का मूल्यांकन कार्य, प्रयोशाला में प्रयोग कार्य) में योगदान देंगे। 

-स्कूल से निर्देशित प्रशासनिक कार्य (एमडीएम सुपरविजन, इन्‍रॉलमेंट ड्राइव, कम्यूनिटी में अवेयरनेस ड्राइव) में योगदान।

-शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप प्रदेश में कहीं भी सेवा देनी होगी।

-सेवा के दौरान किसी तरह का दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सजा भी मिलेगी।

-सरकार गजट नोटिफिकेशन के जरिए कंपनसेशन रूल, अवकाश, तबादला और सेवा समाप्ति का रूल बना सकती है। 

-सरकार और शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी के खिलाफ लीगल सूट नहीं दायर कर सकेंगे।   

निदेशालय से पत्र जारी 

निदेशालय से जारी पत्र क्रमांक 8/1-2019 (4) के अनुसार कमेटी से कहा गया है कि इन निर्देशों का पालन करते हुए सर्विस रूल का मसौदा तैयार कर निदेशालय को निर्धारित समय में उपलब्ध करा दें। आवश्यक संशोधनों के बाद इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद ही हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट 2019 अंतिम रूप लेगा।


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