Good News: वाहन मालिकों को राहत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लगातार आठवीं बार बढ़ाई वाहनों की वैधता
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना काल में लगातार आठवीं बार वाहनों की वैधता बढ़ाई है। एक माह वैद्यता बढ़ने से कुरुक्षेत्र पानीपत सहित आसपास के जिलों में हजारों वाहन मालिकों और चालकों ने राहत की सांस ली।
कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। Decision of the Ministry of Road Transport and Highways: जिन वाहन मालिकों के वाहनों की फिटनेस, परमिट और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेज एक फरवरी 2020 के बाद खत्म हुए है। उन देशभर के वाहन मालिकों और चालकों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक माह की एक्सटेंशन देकर राहत प्रदान की है।
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि अगर वाहन चालकों ने अभी तक अपने वाहनों की पासिंग और फिटनेस नहीं कराई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक अक्टूबर से प्रस्तावित चालान प्रक्रिया पर फिलहाल केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। आपके वाहन की पासिंग और फिटनेस की वैधता 31 अक्टूबर-2021 तक बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों में पत्र भेजकर तत्काल प्रभाव से मौजूदा व्यवस्था को एक्सटेंड करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अगर कोई भी वाहन मालिक अपने दस्तावेजों को रिन्यू या नया बनवाना चाहता है तो वह आनलाइन प्रक्रिया पूरी करके अपने वाहन की पासिंग करवा सकता है।
कोरोना की कारण आठवीं बार बढ़ी वैधता
केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के कारण बीते वर्ष से ही वाहनों के दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का आदेश दिया गया था। सबसे पहले 30 मार्च 2020, नौ जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021, 17 जून 2021, 30 सितंबर 2021 और अब आठवीं बार 31 अक्टूबर तक केंद्र सरकार ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई गई है।
केंद्र सरकार की ओर से फिटनेस और वाहनों की पासिंग 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले इसकी अवधि 30 सितंबर तक ही थी। किसी भी वाहन चालक का चालान फिटनेस और पासिंग के अभाव में नहीं किया जाएगा। हालांकि लोगों को एक नवंबर से पहले वाहनों की पासिंग करा लेना चाहिए।
उर्मिल श्योकंद, आरटीए, कुरुक्षेत्र।