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PTI की सेवाएं समाप्त, स्कूलों में आज से नहीं लगाएंगे हाजिरी

1983 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त। 45-50 पीटीआइ पानीपत के सरकारी स्कूलों में हैं कार्यरत। 2010 में हुई थी पीटीआइ की भर्ती।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Fri, 29 May 2020 11:37 AM (IST)Updated: Fri, 29 May 2020 11:37 AM (IST)
PTI की सेवाएं समाप्त, स्कूलों में आज से नहीं लगाएंगे हाजिरी
PTI की सेवाएं समाप्त, स्कूलों में आज से नहीं लगाएंगे हाजिरी

पानीपत, [अरविन्द झा]। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (पीटीआइ) अब शुक्रवार से स्कूलों में हाजिरी नहीं लगाएंगे। मौलिक शिक्षा निदेशक ने सेवाएं समाप्त उन्हें रिलीव करने के आदेश जारी किए हैं। पानीपत में 45 से 50 पीटीआइ बेरोजगार हो जाएंगे। 

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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की तरफ से वर्ष 2010 में 1983 पीटीआइ की भर्ती हुई थी। जिन अभ्यार्थियों का चयन नहीं हुआ, उन्होंने भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा कर हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सरकार, शिक्षा विभाग व एचएसएससी को पक्ष बनाया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि आयोग के चेयरमैन ने चहेतों का चयन करने के लिए मानदंड में बदलाव कर दिया। 25 अंकों को बढ़ा कर 30 कर दिया। अप्रैल 2010 से कोर्ट में मामला चलता रहा। बीते आठ अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआइ की नौकरी पर खतरे की तलवार लटक गई। मौलिक शिक्षा निदेशक प्रदीप कुमार ने सचिव एचएसएससी, एडवोकेट जनरल और महालेखाकार हरियाणा को पत्र जारी इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी है। सरकारी स्कूलों से तत्काल रिलीव करने के आदेश दिए हैं।

कृष्ण ने लगाई पहली याचिका 

इस भर्ती के खिलाफ सर्वप्रथम कृष्ण कुमार व अन्य ने अप्रैल 2010 में सीडब्ल्यूपी नंबर 7067 ऑफ 2010 पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में केस फाइल किया। अंतिम केस मई 2012 में सूबे ङ्क्षसह व अन्य ने सीडब्ल्यूपी नंबर 8335 ऑफ 2012 में फाइल किया था।      

फैसले में ये बातें कही थी कोर्ट ने

-कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया, उसके अनुसार एचएसएससी में चेयरमैन और आठ सदस्य थे लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्टेज पर कभी भी एकजुट नहीं हुए। निर्णय लेने के लिए कमीशन की मीटिंग नहीं हुई। 

-फैसले के अनुसार जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया था और जो अनुदेशक पद पर काम कर चुके हैं, उन्हें वेतन या उनके द्वारा प्राप्त 84 अन्य लाभों को वापस करने के लिए नहीं कहा जाएगा। उन उम्मीदवारों से भी रकम लौटाने को नहीं कहा जाएगा, जिन्होंने चयन के बाद काम किया और फिर सेवानिवृत्त हो गए। 

मौलिक शिक्षा निदेशक के पत्र के अनुसार पानीपत के सरकारी स्कूलों में कार्यरत पीटीआइ को शुक्रवार को रिलीव कर दिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। रिलीव की कार्रवाई पूरी कर निदेशालय को रिपोर्ट भेजेंगे। 

रमेश कुमार, डीईईओ पानीपत 

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