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इंस्पेक्टर व एएसआइ पर कार्रवाई के बाद जागी पुलिस, दस महीने बाद किया केस दर्ज

पुलिस ने यह कार्रवाई तब जाकर की जब मंत्री ने तत्कालीन चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया और इंस्पेक्टर महेंद्र का पानीपत से 150 किलोमीटर दूर तबादला करने के आदेश दिए।

By JagranEdited By: Published: Sun, 30 Jun 2019 08:28 AM (IST)Updated: Sun, 30 Jun 2019 08:28 AM (IST)
इंस्पेक्टर व एएसआइ पर कार्रवाई के बाद जागी पुलिस, दस महीने बाद किया केस दर्ज
इंस्पेक्टर व एएसआइ पर कार्रवाई के बाद जागी पुलिस, दस महीने बाद किया केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पानीपत : जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार्रवाई के बाद जिला की पुलिस दस महीने बाद जागी। मतलौडा थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर पाथरी वासी दंपती समेत तीन पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दर्ज मुकदमें में जांच अधिकारी एएसआई कप्तान का भी नाम शामिल किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई तब जाकर की, जब मंत्री ने तत्कालीन चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया और इंस्पेक्टर महेंद्र का पानीपत से 150 किलोमीटर दूर तबादला करने के आदेश दिए।

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पाथरी वासी राधा ने पुलिस को शिकायत देकर सूरजभान, उसकी पत्नी अमरजीत और शांति पर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि उनके साथ उसके पति दिवानी का मुकदमा अदालत में चल रहा है। उक्त आरोपितों ने 27 सितंबर 2018 को नाजायज तकीके उसके घर की दीवार गिरा दी। आरोपित सूरजभान ने बदनीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसके पति ने छुड़वाने की कोशिश की तो आरोपित पत्नी और अंग्रेजो ने लात व घुसों से पिटाई शुरू कर दी। आरोपितों गेट पर ताला तोड़ने की कोशिश की। उसने पुलिस को सूचना दी तो उरलाना कलां चौकी से एएसआई कप्तान मौके पर पहुंचे। उन्होंने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टे उसको गाली देनी शुरू कर दी। एसआई कप्तान ने खुद ही गेट पर लगा ताला तोड़ दिया। उसके पति के साथ मारपीट कर चौकी में ले गए। पति को दो बार चौकी ले जाकर टॉर्चर किया

पुलिस ने उसके पति को टॉर्चर किया और उसके पति का सीआरपीसी की धाराओं में चालान कर दिया। जबकि आरोपितों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। 28 सितंबर को एएसआई कप्तान अन्य पुलिस कर्मचारी को लेकर आया। उसने उसके साथ गाली गलोच किया। उसने ताला लगाने पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। उसके पति को मारपीट करते हुए फिर से चौकी में ले गया। उसने आरोप लगाया कि एएसआई कप्तान आरोपित पक्ष के साथ अब मिलकर उसके प्लॉट पर कब्जा करना चाहता है। अब छह धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 323, 354, 447, 511, 506 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जबकि पहले महिला की कोई सुनवाई तक नहीं हो रही थी। उसको मजबूर होकर घर व गांव छोड़ना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री ने अगली बैठक में पीड़िता को पुलिस सुरक्षा के बीच बैठक में लाने के आदेश भी दे रखे हैं।


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