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बर्तन दुकानदार की अंगुली तोड़ने में धारा 325 और जोड़ी, आरोपित कोर्ट में पेश

थाना शहर पुलिस ने सनौली रोड स्थित बर्तन दुकानदार सतनारायण जैन के साथ मारपीट करने वालों पर केस दर्ज किया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Feb 2018 02:34 AM (IST)Updated: Sat, 17 Feb 2018 02:34 AM (IST)
बर्तन दुकानदार की अंगुली तोड़ने में धारा 325 और जोड़ी, आरोपित कोर्ट में पेश
बर्तन दुकानदार की अंगुली तोड़ने में धारा 325 और जोड़ी, आरोपित कोर्ट में पेश

जागरण संवाददाता, पानीपत :

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थाना शहर पुलिस ने सनौली रोड स्थित बर्तन दुकानदार सतनारायण जैन के साथ मारपीट करने के मामले में अंगुली तोड़ने की भी धारा जोड़ दी है। इस मामले में आरोपित पर अब तीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश कर दिया। जहां से उसे जमानत मिल गई।

संजय चौक शॉप एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण फुटेला ने कहा कि दुकानदारों ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर इस मामले में और धाराओं को जोड़ने की मांग की थी। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में आइपीसी की धारा 325 भी जोड़ दी है। पुलिस ने पहले 323, 506 और 34आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विदित है कि मंगलवार को एक व्यक्ति ने सनौली रोड स्थित जैन गैस प्वाइंट के संचालक सतनारायण जैन की चूल्हा बदलवाने आए एक व्यक्ति ने अंगुली तोड़ दी थी। थाना शहर प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने दुकानदारों की मांग पर एक धारा और जोड़ दी है। आरोपित दीपक निवासी सिवाह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। जहां से आरोपित को जमानत पर छोड़ दिया।


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