Move to Jagran APP

नकली तारकोल बनाने की फैक्ट्री का संचालक कामगार सहित तीन दिन की रिमांड पर, तीन आरोपित जेल भेजे

नकली तारकोल की फैक्ट्री चलाने के आरोपित करनाल के शेखपुरा के बिजेंद्र सहित पांच आरोपितों को क्राइम इनवेस्टिगेशन एजेंसी (सीआइए-वन) पुलिस ने अदालत में पेश किया। जहां से बिजेंद्र व सोनीपत के जागसी गांव के पवन को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है जबकि उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के जितेंद्र कुमार पानीपत के तारहपुर गांव के सुनील और अनिरुद्ध को जेल भेज दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 May 2022 09:23 PM (IST)Updated: Mon, 16 May 2022 09:23 PM (IST)
नकली तारकोल बनाने की फैक्ट्री का संचालक कामगार सहित तीन दिन की रिमांड पर, तीन आरोपित जेल भेजे
नकली तारकोल बनाने की फैक्ट्री का संचालक कामगार सहित तीन दिन की रिमांड पर, तीन आरोपित जेल भेजे

जागरण संवाददाता, पानीपत, रिफाइनरी : नकली तारकोल की फैक्ट्री चलाने के आरोपित करनाल के शेखपुरा के बिजेंद्र सहित पांच आरोपितों को क्राइम इनवेस्टिगेशन एजेंसी (सीआइए-वन) पुलिस ने अदालत में पेश किया। जहां से बिजेंद्र व सोनीपत के जागसी गांव के पवन को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के जितेंद्र कुमार, पानीपत के तारहपुर गांव के सुनील और अनिरुद्ध को जेल भेज दिया गया।

loksabha election banner

सीआइए-वन प्रभारी इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपित बिजेंद्र व उसके साथी पवन से पूछताछ की जाएगी कि इस धंधे में और कितने लोग शामिल हैं। वे कहां-कहां कितना नकली तारकोल भेज चुके हैं और कितने रुपये कमा चुके हैं।

बता दें कि सीआइए-वन ने रिफाइनरी रोड पर होटल ड्रीम रिसोर्ट के पास नकली तारकोल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 48 टन असली और दो टन नकली तारकोल, तीन टैंकर और नकली तारकोल बनाने में इस्तेमाल काफी मात्रा में सामग्री जब्त की गई थी। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री संचालक बिजेंद्र, उसके कामगार पवन, सुनील, कैंटर चालक जितेंद्र व अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया था। आरोपित बिजेंद्र ने फैक्ट्री किराये पर ले रखी थी। उसके पास फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस नहीं था, न ही सामान का बिल मिला था। पुलिस फैक्ट्री के असल मालिक संजय कादियान से भी पूछताछ कर सकती है। थाना सदर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.