Move to Jagran APP

देते थे शर्तिया लड़का होने की दवाई, अब उनके साथ हुआ कुछ ऐसा Panipat News

शर्तिया लड़का होने की दवा देने के मामले में दो दोषियों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 01:55 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jun 2019 01:55 PM (IST)
देते थे शर्तिया लड़का होने की दवाई, अब उनके साथ हुआ कुछ ऐसा Panipat News
देते थे शर्तिया लड़का होने की दवाई, अब उनके साथ हुआ कुछ ऐसा Panipat News

पानीपत/कैथल, जेएनएन। शर्तिया लड़का होने की दवा देकर लोगों को गुमराह करना भारी पड़ गया। गुहला उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी देवेन्द्र सिंह ने पीएनडीटी एक्ट के तहत दायर किए गए दो अलग-अलग मामलों में चीका निवासी प्रेमलता व कांगथली निवासी सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष का सजा व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 

loksabha election banner

सिविल सर्जन एसके नैन ने बताया कि बताया कि 26 नवंबर 2015 को चेयरमैन, जिला समुचित प्राधिकारी की टीम के सदस्यों ने चीका स्थित प्रेमलता पत्नी नरंजन की दुकान पर छापा मारा था और मौके पर ही प्रेमलता को शर्तिया लड़का होने की दवाई देते हुए और बदले में 400 रुपये की धनराशि लेते हुए रंगे हाथों पकडा था। इसी प्रकार गत 16 नवंबर 2016 को इसी टीम ने कांगथली निवासी सुरेंद्र सिंह के घर छापा मारा और मौके पर ही शर्तिया लड़का होने की दवाई देते हुए व बदले में 5 हजार रुपये की राशि लेते हुए रंगें हाथों पकडा था। इन दोनों के खिलाफ गुहला के न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर फैसला लेते हुए अतिरिक्त न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष का सजा व जुर्माना लगाया है। 

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.