कैंची घोंपकर की थी हत्या, एक को और और तीन को पांच-पांच साल की सजा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएस दहिया ने हत्या के मामले में चार को सजा सुनाई है। समालखा की शास्त्री नगर कॉलोनी में हुए झगड़े के दौरान कैंची घोंपकर हत्या की थी।
By Edited By: Published: Thu, 07 Mar 2019 09:31 AM (IST)Updated: Thu, 07 Mar 2019 09:31 AM (IST)
पानीपत, जेएनएन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएस दहिया ने हत्या के मामले में चार को सजा सुनाई है। 11 जुलाई 2014 को समालखा की शास्त्री नगर कॉलोनी में हुए झगड़े के दौरान दीपक पुत्र सुरेश वासी चुलकाना को कैंची घोंपकर घायल कर दिया था। प्रेम अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। गांव चुलकाना निवासी सुरेश ने समालखा थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि 11 जुलाई 2014 की शाम 6 बजे वह बाइक से पुत्र दीपक को रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। शास्त्री नगर कॉलोनी स्थित बीरपाल के सैलून पर बाल कटवाने के लिए दीपक ने बाइक रुकवा दी। दीपक बाल कटवाने के लिए दुकान में चला गया और वह बड़े पुत्र विकास को लाने के लिए बाजार चला गया। लौटकर आए तो देखा कि दीपक को कुछ लोग पीट रहे हैं, उनमें बीरबल भी शामिल था। एक युवक के हाथ में बंदूक थी और दो औरतें दीपक के बाल पकड़े हुए थीं। इसी दौरान बीरपाल नाई ने दीपक के पेट में कैंची घोंप दी। इस दौरान 2 अन्य लड़के भी लाठी-डंडे लिए हुए खड़े थे। घायल पुत्र को प्रेम अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में बीरपाल, नरेंद्र, बीरबल और राहुल को गिरफ्तार किया था। बुधवार को अदालत ने बीरपाल को 8 साल सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना, नहीं देने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। नरेंद्र, बीरबल और राहुल को 5-5 साल सजा, 5-5 हजार रुपये जुर्माना, नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा सुना दी है।
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