उम्र 60 साल हो चुकी हैं तो पेंशन बनेगी सहारा, जल्द वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए करें आवेदन
Old Age Pension Scheme अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो अब पेंशन आपका सहारा बनेगी। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 1800 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर लें।
कैथल, जागरण संवाददाता। Old Age Pension Scheme: हरियाणा सरकार प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सहायता स्वरूप पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किन्नर एवं निराश्रित पेंशन शामिल है।
प्रदेश सरकार हरियाणा में वृद्धा सम्मान भत्ता के रुप में 2500 रुपये की राशि बैंक के माध्यम से दी जा रही है। बुजुर्गों को मिलने वाली वृद्धावस्था सम्मान भत्ता राशि बुजुर्गों का सहारा बनी है। बुजुर्गों को हर माह जब यह राशि मिलती है तो उनके चेहरे खिल उठते हैं। यह राशि बुजुर्गाें के लिए पुरानी पेंशन स्कीम से कम नहीं है।
स्वाभिमान में की वृद्धि
बुजुर्ग पुन्नी देवी ने अपनी पेंशन का का जिक्र करते हुए कहा कि वह अपनी पेंशन में 300 रुपये पोती की फीस, 200 रुपये पोते की फीस देती है। जबकि अन्य राशि से अपना खर्च चलाती है। उन्होंने बताया कि इस वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के नाम से मिलने वित्तीय सहायता ने न केवल सामाजिक सुरक्षा प्रदान की, बल्कि हमारे स्वाभिमान में भी वृद्धि हुई है।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता राशि के आवेदन को यह है नियम
वर्तमान में कोई भी व्यक्ति जो वृद्वावस्था सम्मान भत्ता के अनुदान के लिए पात्र 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। तो उस व्यक्ति हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। वह हरियाणा में निवास करता हो उसकी और उसकी पति व पत्नी की आय सभी स्रोतों से मिलाकर ढाई लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। वहीं, पेंशन के अावदेन के लिए जन्म का प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
ऐसे बढ़ी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता राशि
1987- सौ रुपये
1999- दो सौ रुपये
2004- तीन सौ रुपये
2009- 500 से 700
2014- एक हजार रुपये
2015- 12 सौ रुपये
2016- 14 सौ रुपये
2017-16 सौ रुपये
2018- 18 सौ रुपये
2019- दो हजार रुपये
2020- 2250 रुपये
2021- 2500 रुपये
उम्र 60 वर्ष होना जरूरी
जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र जरूरी है। इस योजना का लाभ ले सकते है। पात्रता की उम्र 60 वर्ष होना जरूरी है।