सूचना के अधिकार के तहत अब सोसायटी से मिलेगी पूरी जानकारी, लिया गया ये बड़ा फैसला Panipat News
रजिस्ट्रार कार्यालय को पहले सोसायटी से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी लेनी होती थी। अब आवेदनकर्ता सीधे जानकारी ले सकता है।
पानीपत, [महावीर गोयल]। हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेग्युलेशन ऑफ सोसायटी एक्ट 2012 के अंतर्गत आने वाली सभी सोसायटी को स्टेट पब्लिक इन्फॉरमेशन ऑफिसर (एसपीआइओ) रखना अनिवार्य होगा। प्रथम अपील अथॉरिटी भी नियुक्त करना होगा। अभी तक सोसायटी संबंधी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती थी। कोर्ट के फैसले पर यह निर्णय लिया गया है। रजिस्ट्रार आरके राणा ने बताया कि सभी सोसायटी को इसकी जानकारी दी जा रही है। अकेले पानीपत में 1690 सोसायटी 2012 के एक्ट में पंजीकृत हैं।
पहले यह थी प्रक्रिया
इस आदेश से रजिस्ट्रार कार्यालय पर दबाव कम होगा। रजिस्ट्रार कार्यालय को पहले सोसायटी से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी लेनी होती थी। इसके बाद वह आवेदनकर्ता को देता था। कई बार रजिस्ट्रार कार्यालय पूरी जानकारी नहीं दे पाता था। अब यह जिम्मेदारी सीधे सोसायटी को सौंप दी गई है।
ऑनलाइन अपलोड कराएंगे डाटा
प्रदेश में सहकारी समितियों एवं हाउस बिल्डिंग सहाकारी समितियों का डाटा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। 30 जून तक सभी सोसायटी को अपना डाटा अपलोड करना होगा। जिले में 24 सहकारी हाउंसिंग एवं हाउस बिल्डिंग समितियां हैं, जिन्हें निर्धारित तिथि से पूर्व अपना डाटा ऑनलाइन अपलोड करना होगा। सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार बिरेन्द्र ने बताया कि हरियाणा सहकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ज्योति अरोड़ा के निर्देशानुसार यह कार्य शुरू किया गया है। कार्य को सुचारू रूप से लागू करवाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को इस बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। इस कार्य को 30 जून तक हर हाल में पूरा किया जाएगा।
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