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एनजीटी के निर्देश 30 दिन में छुड़ाने होंगे खनन में जब्त वाहन

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने खन्न विभाग द्वारा पकड़े गए वाहनों को जब्त तिथी से 30 दिन के अंदर छुड़वाना अनिवार्य किया है। सरकार ने यह सख्‍ती बरती है और इसे मानना ही होगा।

By Edited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 08:16 AM (IST)Updated: Sat, 29 Feb 2020 08:19 AM (IST)
एनजीटी के निर्देश 30 दिन में छुड़ाने होंगे खनन में जब्त वाहन
एनजीटी के निर्देश 30 दिन में छुड़ाने होंगे खनन में जब्त वाहन

जागरण संवाददाता, पानीपत : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने खनन विभाग के पकड़े वाहनों को जब्त तिथि से 30 दिन के अंदर छुड़ाना अनिवार्य किया है। एक माह में जब्त वाहनों कों नहीं छुड़ाने पर नीलाम किया जाएगा। ये निर्देश 19 फरवरी से लागू कर दिए गए हैं। जिला खनन अधिकारी गुरजीत ¨सह ने बताया कि खनीज के अवैध खनन और परिवहन में शामिल वाहन, मशीनरी मालिकों से वाहन की शोरूम कीमत 25 लाख या इससे अधिक और पांच साल से कम पुराना होने की स्थिति में चार लाख रुपये जुर्माना होगा। वाहन मशीनरी शोरूम की कीमत 25 लाख से अधिक होना और पांच साल से 10 साल के मध्य पुराना होने की स्थिति में तीन लाख रुपये जुर्माना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वाहन, मशीनरी या 10 वर्ष से अधिक पुराना वाहन जो कानूनी रूप से चलाए जान की स्थिति में हो। दो लाख का जुर्माना देय होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे वाहन मालिक को खनिज की रॉयलिटी, कीमत और जुर्माना राशि भी अलग से हरियाणा खनन नियम-2012 के नियम 102 और 104 के अनुसार खान और भू-विज्ञान विभाग में जमा करानी होगी। दोबारा पकड़ने पर शोरूम कीमत की 50 फीसद वसूली गुरजीत ¨सह ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई वाहन दूसरी बार अवैध खनन या परिवहन में संलिप्त पाया गया तो ऐसे वाहन मालिकों से वाहन की शोरूम कीमत की 50 फीसद राशि ही वसूल की जाएगी। 19 फरवरी के बाद जब्त किए वाहन को आदेश की तिथि 19 फरवरी ही मानी जाएगी और इस तिथि के एक महीने के बाद जब्ती वाहन को छुड़ाना अनिवार्य होगा अन्यथा वाहन मशीनरी को नीलाम कर दिया जाएगा।

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